अकसर नौकरी जाने के बाद लोगों के पास पैसे की किल्लत हो जाती है. हालांकि एक ऐसी योजना भी है जिसके तहत केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार बेरोजगार हो चुके लोगों के बैंक अकाउंट में पैसे डालेगी. आइए जानते हैं इस योजना के बारे में..
दरअसल, बीते साल केंद्र सरकार ने “अटल बीमित व्यक्ति कल्याण” नाम से एक योजना को मंजूरी दी थी. अगर किसी वजह से संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों की नौकरी छूट जाती है तो केंद्र सरकार इस योजना के तहत आपको 24 महीने तक पैसे देगी.
हाल ही में कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) ने एक ट्वीट में बताया है, ”अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना’ के तहत आपकी नौकरी जाने पर सरकार आपको आर्थिक मदद देती है.” ईएसआईसी के मुताबिक किसी वजह से आपका रोजगार छूट जाने का मतलब आपकी आमदनी का नुकसान होना नहीं है.
ईएसआईसी रोजगार की अनैच्छिक हानि या गैर-रोजगार चोट के कारण स्थायी अशक्तता के मामले में 24 माह की अवधि के लिए आपको मासिक नकद राशि का भुगतान करता है.
किसे मिलेगा फायदा
इस योजना का लाभ संगठित क्षेत्र के वही कर्मचारी उठा सकते हैं जो ईएसआईसी से बीमित हैं और दो साल से अधिक समय नौकरी कर चुके हों. इसके अलावा आधार और बैंक अकाउंट डाटा बेस से जुड़ा होना जरूरी है.
वहीं उन लोगों को स्कीम का फायदा नहीं मिलेगा जिन्हें गलत आचरण की वजह से कंपनी से निकाल दिया जाता है. आपराधिक मुकदमा दर्ज होने या स्वेच्छा से रिटायरमेंट (VRS) लेने वाले कर्मचारी भी योजना का लाभ नहीं ले सकेंगे.
वहीं उन लोगों को स्कीम का फायदा नहीं मिलेगा जिन्हें गलत आचरण की वजह से कंपनी से निकाल दिया जाता है. आपराधिक मुकदमा दर्ज होने या स्वेच्छा से रिटायरमेंट (VRS) लेने वाले कर्मचारी भी योजना का लाभ नहीं ले सकेंगे.योजना के बारे में विस्तार से जानकारी के लिए- https://www.esic.nic.in/attachments/circularfile/93e904d2e3084d65fdf7793e9098d125.pdf लिंक पर क्लिक कर सकते हैं.