रेप से हुआ बच्चे का जन्म? सच जानने के लिए कब्र से निकाला जाएगा नवजात का शव
महिला ने तीस हजारी स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एसपीएस ललेर की अदालत में गुहार लगाई है कि आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया जिसके चलते वह गर्भवती हुई. वहीं आरोपी के प्रताड़ित किए जाने के कारण उसने समय से पहले मृत बच्चे को जन्म दिया.
नई दिल्ली। दिल्ली में दुष्कर्म का पेचीदा मामला सामने आया है. जिसे सुलझाने के लिए तीस हजारी की अदालत ने नवजात बच्चे के शव को कब्र से निकालने का निर्देश दिया है. अदालत ने कहा कि पुलिस बच्चे के शव का डीएनए टेस्ट कराए. ताकि इस बात का पता चल सके कि बच्चे का जन्म रेप के कारण हुआ है.
गौरतलब है कि महिला ने तीस हजारी स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एसपीएस ललेर की अदालत में गुहार लगाई है कि आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया जिसके चलते वह गर्भवती हुई. वहीं आरोपी के प्रताड़ित किए जाने के कारण उसने समय से पहले मृत बच्चे को जन्म दिया.
हिन्दुस्तान में छपी खबर के मुताबिक अदालत ने मोतीबाग पुलिस को बच्चे के शव को कब्र से निकालकर उसका डीएनए सैंपल लेने के लिए कहा है. साथ ही पुलिस को निर्देश दिया है कि सैंपल का मिलान आरोपी के डीएनए से कराया जाए. अदालत ने पुलिस को बच्चे के जन्म और मृत्यु संबंधी दस्तावेज भी अदालत में पेश करने के लिए कहा है. ताकि इस बात का पता लगाया जा सके कि पीड़िता के आरोप कितने सही हैं. अदालत ने कहा कि बच्चे के जन्म और मृत्यु संबंधी दस्तावेजों से उसकी मौत की सही वजह पता चल सकेगी.
ये है पीड़िता का आरोप
अदालत में गुहार लगाने वाली पीड़िता का आरोप है कि आरोपी ने शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया. जब वह गर्भवती हो गई तो उसने शादी करने से मना कर दिया. आरोपी की प्रताड़ना से वह तनाव में आ गई. जिसके चलते बिना पूरी तरह विकसित हुए समय से पहले ही मृत बच्चे का जन्म हो गया.
हालांकि इस मामले में अआरोपी का कहना है कि वह और पीड़िता काफी समय से लिव-इन में रह रहे थे. पुलिस के मुताबिक आरोपी को 23 जुलाई को ही गिरफ्तार किया जा चुका है.
पीड़ित महिला पहले से शादीशुदा है
अदालत का कहना है कि इस मामले में कई पेंच हैं. चूंकि पीड़ित महिला पहले से शादीशुदा है. ऐसे में बच्चे के डीएनए से पता लग सकेगा कि मृत बच्चा उसके पति से था या आरोपी का था. पीड़िता ने अदालत में कहा कि आरोपी ने उससे शादी करने का वादा किया था. इस पर अदालत ने पुलिस से पूछा कि अगर आरोपी ने उससे शादी का वादा किया था तो क्या महिला ने अपने पहले पति से तलाक ले लिया था?
इसके जवाब में पुलिस ने कहा कि पीड़िता ने तलाक का कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है. लिहाजा पुलिस महिला को नोटिस जारी कर उसके तलाक की डिक्री पेश करने के लिए कहेगी.