नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने क्रिप्टोकरेंसी को लेकर बड़ा फैसला सुनाते हुए इस पर लगे सभी प्रतिबंध हटा लिए है. अब देश के सभी बैंक इसका लेन-देन शुरू कर सकते है.
#NewsAlert | Doors ajar for virtual currency in India. Supreme Court quashes complete ban on crypto-currency. RBI's 2018 circular declared unreasonable, disproportionate & RBI's ban on banks to deal with crypto-currency set aside by SC. pic.twitter.com/1w0sFwUOYY
— News18 (@CNNnews18) March 4, 2020
आपको बता दें कि RBI (Reserve Bank Of India) ने साल 2018 में एक सर्कुलर जारी कर बैंकों को क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) में कारोबार करने से मना कर दिया था. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भारतीय भी खरीद और बेच सकेंगे Bitcoin जैसी क्रिप्टोकरेंसी.
क्या होती है क्रिप्टोकरेंसी?
यहां बता दें कि क्रिप्टोकरेंसी एक डिजिटल करेंसी होती है, जो ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित है. इस करेंसी में कूटलेखन तकनीक का प्रयोग होता है. इस तकनीक के जरिए करेंसी के ट्रांजेक्शन का पूरा लेखा-जोखा होता है, जिससे इसे हैक करना बहुत मुश्किल है. यही कारण है कि क्रिप्टोकरेंसी में धोखाधड़ी की संभावना बहुत कम होती है. क्रिप्टोकरेंसी का परिचालन केंद्रीय बैंक से स्वतंत्र होता है, जो कि इसकी सबसे बड़ी खामी है.
मनी लाउंड्रिंग रोकने के लिए लगाई RBI ने रोक
आरबीआई के सर्कुलर को चुनौती देने के लिए इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (IAMAI) द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी. कोर्ट में सुनवाई के दौरान आईएएमएआई द्वारा कहा गया कि केंद्रीय बैंक के इस कदम से क्रिप्टोकरेंसी में होने वाली वैध कारोबारी गतिविधियों पर प्रभावी रूप से पाबंदी लग गई है. जिसके जवाब में आरबीआई ने कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया. आरबीआई का कहना है कि उसने क्रिप्टोकरेंसी के माध्यम से मनी लाउंड्रिंग और आतंकी वित्त पोषण के खतरे के मद्देनजर यह कदम उठाया है.