CPI नेता तारिगामी को श्रीनगर से लाया जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने दी अनुमति

सीताराम येचुरी (Sitaram Yechury ) ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में एक याचिका दायर कर तारिगामी (M Y Tarigami ) को पेश करने की मांग की.

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नई दिल्ली।  सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गुरुवार को बीमार चल रहे माकपा नेता मोहम्मद यूसुफ तारिगामी को श्रीनगर (Srinagar) से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS- एम्स) में भर्ती कराने का आदेश दिया. तारिगामी श्रीनगर में अपने घर में नजरबंद हैं.

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई (CJI Ranjan Gogoi)की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि वह पूर्व माकपा विधायक तारिगामी (M Y Tarigami ) को यहां एम्स में स्थानांतरित करने के पक्ष में है. माकपा नेता सीताराम येचुरी (Sitaram Yechury ) ने पीठ को बताया कि अगर तारिगामी को बेहतर इलाज के लिए एम्स में भर्ती कराया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है.

येचुरी नेअदालत से कहा, ‘हम बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में पूर्व विधायक की नजरबंदी को चुनौती देने के अपने अधिकार को सुरक्षित रखना चाहते हैं.’ अदालत ने इससे पहले येचुरी को अपनी पार्टी के बीमार चल रहे सहयोगी तारिगामी से मिलने के लिए जम्मू कश्मीर जाने की अनुमति दी थी. उसने केंद्र के इस दावे को खारिज कर दिया था कि इससे राज्य में ‘स्थिति को खतरा’ हो सकता है.

अदालत ने कहा था कि – 

अदालत ने स्पष्ट किया था कि येचुरी को सिर्फ अपने सहयोगी से मुलाकात के लिये जम्मू कश्मीर जाने की अनुमति दी गयी थी. इस बीच, तारिगामी को बेहतर इलाज के लिये दिल्ली स्थित एम्स में स्थानांतरित करने के लिये दाखिल अंतरिम अर्जी की ओर अदालत का ध्यान आकर्षित किया गया था.

येचुरी ने अदालत में एक याचिका दायर कर तारिगामी को पेश करने की मांग की. तारिगामी जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद से नजरबंद हैं.

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