पंजाब में 1 दिसंबर से नाइट कर्फ्यू, क्या है आदेश जाने मास्‍क न पहनने पर जुर्माना दोगुना हुआ, होटलों पर भी पाबंदी

चंडीगढ़। पंजाब सरकार ने राज्‍य में कोरोना वायरस से संक्रमण के मामले बढ़ने के मद्देनजर बुधवार को बड़ा कदम उठाने की घोषणा की। राज्‍य के मुख्‍यमंत्री कैप्‍अन अमरिंदर सिंह ने ऐलान किया कि पंजाब में शहरों और नगरों में नाइट कर्फ्यू  लगाया जाएगा। यह 1 दिसंबर से लागू होगा। यह रात 10 बजे से संब पांच बजे तक लागू रहेगा। उन्‍होंने कोरोना के दूसरी लहर के खतरे को देखते हुए चरणबद्ध ढंग से लागू किए जाने वाली पाबंदियों की भी जानकारी दी।इसके साथ ही राज्‍य सरकार ने मास्‍क नहीं पहनने और शारीरिक दूरी का पालन नहीं करने पर लगने वाले जुर्माने की राशि भी दोगुनी कर दी है। इसके साथ ही होटल और रेस्‍टोरेटों के लिए भी पाबंदी लगाई गई है। ये रात 9.30 बजे तक ही खुल सकेंगे।

राज्‍य के शहरी क्षेत्रों में रात 10 बजे से सुब‍ह पांच बजे तक रहेगा नाइट कर्फ्यू

बता दें कि दिल्‍ली-एनसीआर में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने के साथ ही पंजाब में भी कोरोना के केस बढ़ रहे हैं और इससे लोगों की मौतें हो रही हैं। ऐसे में कोरोना संक्रमण के दूसरे चरण का खतरा बढ़ गया है। मुख्‍यमंत्री कैप्‍टन अमरिंदर सिंह ने बुधवार को कहा कि दिल्ली-एनसीआर में कोरोना वायरस कोविड-19 (Covid-19) से दोबारा की स्थिति गंभीर हो गई है और पंजाब में भी दूसरी लहर की आशंका है।

मास्‍क न पहनने और शारीरिक दूरी का पालन न करने पर अब 1000 रुपये जुर्माना

कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बुधवार को राज्य में नए प्रतिबंधों का आदेश दिया। उन्‍होंने कहा कि सभी शहरों और शहरों में रात के कर्फ्यू को फिर से लागू किया जाएगा। यह 1 दिसंबर से लागू होगा। इसके साथ ही लोगों को मास्क पहनने या शारीरिक दूरी के मानदंडों का पालन करना होगा। इसका उल्‍लंघन करने पर लगने वाले जुर्माने की राशि अब 500 रुपये के बदल 1000 रुपये होगी।

मुख्‍यमंत्री ने कहा कि 15 दिसंबर को हालत की समीक्षा की जाएगी। मुख्‍यमंत्री कैप्‍टन अमरिंदर सिंह ने सभी होटलों, रेस्तरांओं और मैरिज पैलेसों के लिए भी पाबंदी की घोषणा की। उन्‍होंने कहा कि होटल, रेस्‍टोरेंट और मैरिज पैलेस रात 9.30 बजे तक ही खुले रह सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को हर हाल में काेरोना को लेकर जारी गाइडलाइन और उपायों का पालन करना होगा। लापरवाही बरतने वालों को किसी हालत में बख्‍शा नहीं जााएगा।

एक सरकारी प्रवक्‍ता ने बताया कि राज्‍य में कोरोना के संक्रमण काे फैलने से रोकने के उपायों को सख्‍ती से लागू करने के लिए जुर्माने की राशि बढ़ाई गई है। मास्‍क नहीं पहनने और शारीरिक दूरी का पालन नहीं करने पर अब 500 रुपये की जगह 1000 रुपये जुर्माना लगेगा।

प्रवक्‍ता ने कहा कि दिल्ली से पंजाब में इलाज के लिए कोरोना वायरस के मरीजों की बड़ी संख्‍या को देखते हुए अस्‍पतालों में स्‍वास्‍थ्‍य सुविधाओं को बेहतर और व्‍यापक बनाने का फैसला किया गया है। राज्य में सरकारी के साथ निजी अस्पतालों में बेड उपलब्धता की समीक्षा और इसे बढ़ाने का  भी निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव विनी महाजन को संबंधित विभागों के साथ काम करने और निजी अस्पतालों को कोरोना मरीजों के लिए इलाज के लिए व्‍यवस्‍था करने को प्रोत्साहित करने को कहा गया है।

राज्यपाल के प्रमुख सचिव दूसरी बार कोरोना पॉजिटिव

बता दें कि पंजाब के राज्यपाल वीपी सिंह बदनौर के प्रमुख सचिव जेएम बालामुरुगन दूसरी बार कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अब वह 14 दिन के लिए क्वारैंटाइन में चले गए हैं। इसके अलावा राजभवन में तैनात पांच सुरक्षा गार्ड की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आई है। इससे पहले 9 अगस्त को बाला मुरुगन की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी।

प्रोटोकॉल के मुताबिक, पंजाब राजभवन में कोविड टेस्टिंग की गई थी। 338 टेस्ट हुए थे जिनमें से छह की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सभी को आइसोलेट कर दिया गया है। वहीं गवर्नर और उनके परिवार की रिपोर्ट निगेटिव आई है। कोविड-19 की सभी गाइडलाइंस को राजभवन में फॉलो किया जा रहा है। कुछ देर के लिए राजभवन में एंट्री और मीटिंग्स को रि-स्ट्रिक्ट कर दिया गया है।

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