प्रवासी मजदूरों पर SC का आदेश- आवाजाही को रोके केंद्र सरकार, करे कार्रवाई
एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को मामले की जांच करने और दो राज्यों के बीच मजदूरों की आवाजही के मामले कार्रवाई करने का आदेश दिया है.
कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच प्रवासी मजदूरों की आवाजाही का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई है. एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को मामले की जांच करने और दो राज्यों के बीच मजदूरों की आवाजही के मामले कार्रवाई करने का आदेश दिया है.
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि कैसे जानकारी को सत्यापित किया जाएगा कि प्रवासी मजदूरों की आवाजाही नहीं बंद हुई है. इस पर याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि कुछ राज्य सरकारों का कहना है कि वे लोगों को उनके मूल गांवों में वापस भेज देंगे, लेकिन गृह मंत्रालय की ओर से किसी भी आवाजाही की अनुमति नहीं है.
इस मामले में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि गृह मंत्रालय ने मजदूरों को लेकर दिशानिर्देश जारी किए हैं. गौरतलब है कि बीते दिनों गृह मंत्रालय ने मजदूरों की आवाजाही के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम जारी किया था. इसमें कहा गया था कि मजदूरों को किसी भी प्रकार के अंतर-राज्य आवाजाही की अनुमति नहीं होगी.
गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा था कि लॉकडाउन के कारण देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे हुए मजदूरों को कुछ शर्तों के साथ राज्य के भीतर उनके काम के स्थानों पर जाने की अनुमति दी जाएगी. हालांकि, तीन मई तक बढ़ाए गए लॉकडाउन के दौरान मजदूरों को किसी भी प्रकार के अंतर-राज्य आवाजाही की अनुमति नहीं होगी.