मानहानि मामला: राहुल गांधी को आठ दिन में तीसरी बार मिली जमानत

कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अहमदाबाद की स्थानीय कोर्ट ने जमानत दे दी है. मेट्रोपोलियन कोर्ट ने राहुल गांधी से पूछा, क्या आपने गुनाह किया है तो राहुल ने इसका उत्तर नहीं कहा. राहुल गांधी ने कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दी थी. कोर्ट ने राहुल की जमानत अर्जी स्वीकार कर ली है.

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नई दिल्ली. कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अहमदाबाद की स्थानीय कोर्ट ने जमानत दे दी है. मेट्रोपोलियन कोर्ट ने राहुल गांधी से पूछा, क्या आपने गुनाह किया है तो राहुल ने इसका उत्तर नहीं कहा. राहुल गांधी ने कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दी थी. कोर्ट ने राहुल की जमानत अर्जी स्वीकार कर ली है.

 

मुंबई, पटना के बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी आज यानी शुक्रवार को अहमदाबाद की स्थानीय कोर्ट में पेश हुए थे. राहुल गांधी पर नोटबंदी के दौरान दिए गए एक बयान को लेकर अहमदाबाद में मानहानि का मामला दर्ज कराया गया था. इस मामले की आज सुनवाई हुई, जिसमें जज ने राहुल की जमानत अर्जी स्वीकार कर ली.

राहुल गांधी (फाइल फोटो-IANS)

कोर्ट ने सुनवाई के दौरान राहुल गांधी को पेश होने का निर्देश दिया था. नोटबंदी के दौरान राहुल गांधी और रणदीप सुरजेवाला ने अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक (एडीसीबी) पर 745 करोड़ रुपए की ब्लैकमनी को व्हाइट कराने का आरोप लगाया था. इसके बाद एडीसी बैंक और उसके चेयरमैन अजय पटेल ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज करवाया था. कांग्रेस नेता राहुल गांधी एडीसी बैंक मानहानि मामले में अहमदाबाद की मेट्रोपोलिटन कोर्ट में पेशी हुए थे.

इससे पहले मानहानि केस के इस मामले में कोर्ट ने अप्रैल में सुनवाई की थी और तब कोर्ट ने राहुल गांधी को 27 मई को पेश होने के आदेश दिए थे, लेकिन राहुल गांधी ने कोर्ट से अपील की थी कि उन्हें अधिक समय दिया जाए. इस मांग को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था और राहुल गांधी को 12 जुलाई को कोर्ट के सामने पेश होने का आदेश दिया था.

दो मामलों में मिल चुकी है जमानत

इससे पहले, मानहानि के दो अन्य मामलों में राहुल गांधी को जमानत मिल चुकी है. राहुल गांधी को पटना के एक सिविल कोर्ट से जमानत मिली थी. कांग्रेस नेता राहुल गांधी मानहानि के मामले में छह जुलाई को पटना सिविल कोर्ट में पेश हुए, जहां उन्हें जमानत मिल गई थी. 10 हजार रुपये के निजी मुचलके पर राहुल गांधी को जमानत मिली थी. बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कांग्रेस नेता के खिलाफ मानहानि का केस दायर किया था.

इसी तरह मुंबई की एक अदालत ने राहुल गांधी को आरएसएस के एक कार्यकर्ता द्वारा दायर मानहानि मामले में 15,000 रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी थी. संक्षिप्त सुनवाई के दौरान राहुल गांधी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के एक कार्यकर्ता द्वारा उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों के संबंध में कहा कि वह दोषी नहीं हैं.

आरएसएस कार्यकर्ता धृतिमान जोशी ने राहुल के खिलाफ बेंगलुरु की पत्रकार गौरी लंकेश की 2017 में हुई हत्या का संबंध दक्षिण-पंथी संगठन से जोड़ने का आरोप लगाते हुए मानहानि का मामला दायर किया था.

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