चंडीगढ़ . दिनकर गुप्ता फिलहाल पंजाब के डीजीपी बने रहेंगे। जस्टिस जसवंत सिंह और जस्टिस संत प्रकाश की खंडपीठ ने गुरुवार को उनकी नियुक्ति खारिज करने के सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल (कैट) के फैसले पर रोक जारी रखी। केंद्रीय लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की तरफ से भी कैट के फैसले को चुनौती देते हुए इसे खारिज करने की मांग की गई। कहा गया- सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद ही गुप्ता के नाम की सिफारिश की गई थी।
यूपीएससी की तरफ से कोर्ट में कहा गया कि कैट के फैसले से पूरे देश के 28 डीजीपी प्रभावित होंगे। यूपीएससी के दिशा निर्देशों के तहत नियुक्ति की गई लेकिन कैट ने इससे असहमति जता दी। कैट के फैसले से पंजाब ही नहीं बल्कि देश भर में डीजीपी नियुक्ति की प्रक्रिया प्रभावित होगी। 17 जनवरी को कैट ने डीजीपी दिनकर गुप्ता की नियुक्ति को खारिज करने के आदेश दिए थे। पंजाब सरकार की तरफ से कैट के फैसले को खारिज करने की मांग करते हुए कहा गया कि कैट का फैसला तथ्यों पर आधारित नहीं है।