पंजाब में शादी, जलसों में 30 से ज्यादा लोग आए तो 10 हजार और होम क्वारेंटाइन के उल्लंघन पर 5 हजार जुर्माना

पंजाब में बढ़ा जुर्माना: कोराेना मरीजों की बेतहाशा संख्या बढ़ने के बाद सख्ती होटल व रेस्टोरेंट में क्षमता से ज्यादा बिठाने पर जुर्माना 2 हजार से बढ़ाकर 5 हजार किया

पंजाब में काेराेना मरीजाें का आंकड़ा 12 हजार पार हाेने के बाद सरकार ने सख्ती बढ़ा दी है। अब हाेम क्वारेंटाइन के नियमों का उल्लंघन करने पर 25 गुना ज्यादा यानी 5 हजार रुपए जुर्माना वसूला जाएगा। राज्य में इस समय 951 मरीज होम क्वारेंटाइन हैं। इसके अलावा रेस्टोरेंट और खाने पीने वाले व्यापारिक स्थानों पर सामाजिक दूरी का उल्लंघन करने पर 5 हजार और शादी समारोह के दौरान सामाजिक दूरी का पालन न करने और तयशुदा संख्या से अधिक जलसा करने वालों से 10 हजार रुपए जुर्माना वसूला जाएगा।

इससे पहले महामारी एक्ट धारा-188 के तहत कार्रवाई की जाती थी। बता दें कि रेस्टोरेंट में क्षमता से ज्यादा बिठाने पर पाबंदी है। वहीं, पार्टी, शादी समारोह और जलसों आदि में 30 से ज्यादा लोग इकट्‌ठे नहीं कर सकते। वीरवार को कोरोना महामारी से निपटने की तैयारियों की समीक्षा बैठक में सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग में इसका एलान किया।

इसके अलावा अन्य जगहों पर भी नियम तोड़ने पर जुर्माना वसूला जाएगा।  सीएम ने धार्मिक संस्थाओं के मुखियों से धार्मिक स्थानों पर मास्क पहनने समेत कोरोना संबंधी नियमों और पाबंदियों को यकीनी बनाने की मांग की। वहीं,  बस स्टैंड जैसे स्थानों पर मास्क मुहैया कराने वाली मशीनें और फरीदकोट व अमृतसर में प्लाज्मा बैंक स्थापित करने के निर्देश दिए।



नोट-

  • दुपहिया वाहन पर 1 से ज्यादा और ऑटो में 2 से ज्यादा नहीं बिठा सकते।
  • एसयूवी (कार) में परिवार के 4 लोगों के अलावा बिठाने पर पाबंदी है।
  • बसों में मास्क नहीं पहनने पर लगेगा जुर्माना।

सीएम बोले- बुखार होने पर ऑफिस न आएं
बठिंडा के नथाना पुलिस थाने के 28 कर्मियों के पॉजिटिव पाए जाने का जिक्र करते सीएम ने कहा कि बुखार या फ्लू जैसे लक्षणों वाले मुलाजिम ऑफिस न आकर अपना टेस्ट कराएं। जालंधर व लुधियाना में मामले बढ़ने पर कहा कि इन जिलों में महामारी को फैलने से रोकने के लिए निगरानी और टेस्टिंग बढ़ाने के लिए निर्देश दिए हैं। डॉ. केके. तलवार ने मीटिंग के दौरान बताया कि मौजूदा समय में राज्य में जालंधर में सबसे ज्यादा 18 माइक्रो सीमित जोन हैं।

होम क्वारंटाइन का नियम तोडऩे पर पांच हजार रुपये जुर्माना

दूसरी तरफ प्रदेश में वीरवार को कोरोना वायरस के 504 नए केस सामने आए, जबकि आठ मरीजों की मौत हो गई। प्रदेश में अब तक एक दिन में पांच सौ केस नहीं आए थे। बटाला से शिरोमणि अकाली दल के विधायक लखबीर सिंह लोधीनंगल और उनका बेटा, बरनाला में एसपी डी सुखदेव सिंह विर्क और बठिंडा, फिरोजपुर व फतेहगढ़ साहिब में 37 पुलिस कर्मचारी भी पॉजिटिव आए हैैं। प्रदेश में कुल पॉजिटिव 11,785 हो गए हैैं, जबकि 7,741 लोग स्वस्थ हो चुके हैैं।

अकाली विधायक लोधीनंगल, बरनाला के एसपी सुखदेव विर्क भी संक्रमित

लोधीनंगल और उनका बेटा चार दिन से बीमार थे। उनके कोरोना के सैंपल अमृतसर में लिए गए थे। दोनों अमृतसर के एस्कॉर्ट अस्पताल में भर्ती हैं। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट की जस्टिस अलका सरीन की अदालत के सेक्रेटरी भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं।

मोहाली में 42 वर्षीय पुरुष, पटियाला में 43 व 45 वर्षीय दो पुरुषों सहित तीन व्यक्ति, लुधियाना में 73 व 80 वर्षीय दो महिलाओं, अमृतसर में 70 वर्षीय बुजुर्ग और होशियारपुर के दसूहा के 61 साल के एक व्यक्ति की मौत हो गई। सबसे ज्यादा लुधियाना में 120 पॉजिटिव केस आए। बठिंडा में 74, पटियाला में 68, जालंधर में 50, अमृतसर में 36, मोहाली में 20 केस आए हैैं। बठिंडा में 29 पुलिसकर्मी, फिरोजपुर में छह और फतेहगढ़ साहिब में दो पुलिसकर्मी भी पॉजिटिव आए हैैं।

मास्क न पहनने पर रोजाना पांच हजार चालान

मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में वीडियो कान्फ्रेंसिंग से हुई कोविड स्थति की समीक्षा बैठक के बाद जुर्माना बढ़ाने की घोषणा की गई। मास्क न पहनने और सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर 500 रुपये के जुर्माने में कोई बदलाव नहीं किया गया है। डीजीपी दिनकर गुप्ता ने बताया कि मास्क न पहनने पर रोजाना लगभग पांच हजार चालान काटे जा रहे हैं। बैठक में बस अड्डों जैसे स्थानों पर मास्क मुहैया करवाने वाली मशीनें लगाने का भी फैसला किया गया।

नए निर्देश के अनुसार जुर्माने की राशि

-दुकानों या व्यापारिक स्थानों पर सामाजिक दूरी का उल्लंघन करने पर 2000 रुपये जुर्माना।

-बसों और कारों में शारीरिक दूरी के उल्लंघन करने पर क्रमश: 3000 और 2000 रुपये जुर्माना।

-आटो रिक्शा/दोपहिया वाहनों पर चलने वाले नियम तोड़ते हैैं तो 500 रुपये जुर्माना देना होगा।

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