कलकत्ता हाई कोर्ट ने राजीव कुमार पर गिरफ्तारी से लगी रोक हटाई, पूछताछ के लिए CBI ने दिया नोटिस
गिरफ्तारी की राहत खत्म होने के बाद जांच एजेंसी सीबीआई की टीम कोलकाता साउथ डिविजन के डीसीपी के ऑफिस पहुंच गई. एजेंसी ने राजीव कुमार को शनिवार को पूछताछ के लिए नोटिस देकर बुलाया है.
कोलकाता: कलकत्ता हाई कोर्ट ने सारदा चिट फंड घोटाला मामले में बड़ा आदेश दिया है. हाई कोर्ट ने अपने आदेश में पश्चिम बंगाल के पूर्व पुलिस आयुक्त राजीव कुमार की गिरफ्तारी पर से लगी रोक हटा ली है. हाई कोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के एक नोटिस को रद्द करने के उनके अनुरोध को भी खारिज कर दिया. इस नोटिस में राजीव कुमार से मामले में पूछताछ के लिए पेश होने को कहा गया था. राजीव कुमार फिलहाल अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (सीआईडी) के पद पर कार्यरत हैं.
कलकत्ता हाई कोर्ट से गिरफ्तारी की राहत खत्म होने के बाद जांच एजेंसी सीबीआई की टीम कोलकाता साउथ डिविजन के डीसीपी के ऑफिस पहुंच गई. एजेंसी ने शनिवार को पूछताछ के लिए नोटिस देकर बुलाया है.फिलहाल, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (सीआईडी) के पद पर कार्यरत राजीव कुमार उस विशेष जांच दल का हिस्सा थे जिसे राज्य सरकार ने अन्य चिटफंड मामलों के साथ ही इस घोटाले की जांच के लिए बनाया था. लेकिन, हाई कोर्ट ने 2014 में इस मामले को सीबीआई को सौंप दिया. सारदा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने लाखों लोगों को कथित तौर पर निवेश पर ऊंचे रिटर्न का वादा कर उन्हें 2500 करोड़ रूपये का चूना लगाया था.