स्कीम / शॉपिंग करें तो बिल जरूर मांगे, इससे 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक की लॉटरी जीतने का मौका मिल सकता है

टैक्स कलेक्शन बढ़ाने के लिए सरकार की योजना, जीएसटी काउंसिल आखिरी फैसला लेगी ग्राहकों को एक पोर्टल पर बिल अपलोड करना होगा, ऑटोमेटिक ड्रॉ से विजेता चुने जाएंगे

नई दिल्ली. भविष्य में कोई भी खरीदारी करें तो जीएसटी वाला बिल जरूर मांगें। यह बिल आपको 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक की लॉटरी जीतने का मौका दे सकता है। लोग बिल लेने के प्रति जागरुक हों, इसके लिए सरकार ने लॉटरी की स्कीम तैयार की है। इस पर जीएसटी काउंसिल आखिरी फैसला लेगी। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम्स (सीबीआईसी) के सदस्य जॉन जोसेफ ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

ऑनलाइन ड्रॉ के जरिए विजेता चुने जाएंगे

जोसेफ ने बताया कि टैक्स चुकाने वालों को लॉटरी के जरिए इन्सेंटिव दिया जाएगा। स्कीम के तहत ग्राहकों को बिल एक पोर्टल पर अपलोड करना होगा। ऑटोमेटिक ड्रॉ के जरिए जो विजेता चुने जाएंगे उन्हें इसकी जानकारी दी जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली जीएसटी काउंसिल और इसमें शामिल राज्य स्कीम के प्रस्ताव पर विचार करेंगे। काउंसिल यह भी तय करेगी कि कितनी राशि के बिल लॉटरी में शामिल होंगे। लॉटरी विजेताओं को कंज्यूमर वेलफेयर फंड से भुगतान किया जाएगा। मुनाफाखोरी करने वाली कंपनियों पर जुर्माने से जो राशि मिलती है वह कंज्यूमर वेलफेयर फंड में डाली जाती है।

सरकार का लक्ष्य- जीएसटी कलेक्शन बढ़े

इसके लिए सरकार कई विकल्पों पर विचार कर रही है। सुझाव देने के लिए अधिकारियों की एक कमेटी भी बनाई जा चुकी है। इस कमेटी को सिस्टेमेटिक बदलाव सुझाने के लिए कहा गया था। कमेटी ने 18 दिसंबर को जीएसटी काउंसिल के सामने दिए प्रजेंटेशन में जीएसटी से छूट वाली वस्तुएं कम करने का सुझाव दिया था।

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