Bathinda-जिले में 19 अक्तूबर से खुलेंगे स्कूल -डिप्टी कमिशनर

स्कूल खुलने से पहले प्रबंधक करवाएंगे स्कूलों की साफ सफाई और सैनेटाईज

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बठिंडा. पंजाब सरकार के गृह और न्याय विभाग के आदेश पर सेहत व परिवार भलाई विभाग की सलाह पर राज्य के कंटोनमैंट जोन से बाहर के इलाकों में शिक्षा विभाग ने स्कूल खोलने की मंजूरी दे दी है। सचिव स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से गृह विभाग के आदेश पर जारी किए गए पत्र के अनुसार 19 अक्तूबर को राज्य भर में सिर्फ 9 वीं से 12 कक्षा तक स्कूल विभाग की तरफ से जारी दिशा-निर्देशों के अंतर्गत खोलने की आज्ञा दी गई है। यह जानकारी डिप्टी कमिश्नर बी.श्रीनिवासन ने दी है।

जिला शिक्षा अधिकारी सेकेंडरी मनिन्दर कौर ने जानकारी देते बताया कि शिक्षा विभाग के आदेश अनुसार कोविड -19 सम्बन्धित सावधनियों के मद्देनजर स्कूल तीन घंटे खुलेंगे जहां विद्यार्थियों की संख्या ज़्यादा है, वहां स्कूल दो शिफ्टों में भी लगाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि कोविड से बचाव सम्बन्धित सभी जरूरी नियमों का पालन करना यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सामाजिक दूरी को बरकरार रखते हुए एक सेक्शन में 20 से ज्यादा विद्यार्थी कक्षा में नहीं बैठ सकते हैं। वही एक बैंच पर सिर्फ एक विद्यार्थी ही बैठेगा और दो बैंचों में दूरी नियमों अनुसार रखी जाएगी।    इसके इलावा सैंटाईजेशन और मास्क पहनने सम्बन्धित नियम सख्ती के साथ लागू किए जाएंगे और आनलाइन पढ़ाई भी जारी रहेगी। जो विद्यार्थी स्कूलों में पढ़ने आएंगे, वह अपने माँ बाप से लिखित सहमति ले कर स्कूल आएंगे। इसके इलावा अध्यापकों के लिए कौवा एप डाउनलोड करनी लाजिमी की गई है। पीने के पानी और हाथ धोने के लिए पैरों के साथ चलने वाली मशीनों का प्रबंध करने की भी स्कूलों को हिदायत की गई है। जिला शिक्षा अफसर ने बताया कि कूड़ादान पूरी तरह ढके होने चाहिएं और पैर के साथ खुलने वाले होने चाहिएं। स्कूल स्टाफ या विद्यार्थियों में कोविड-19 सम्बन्धित कोई लक्षण पाया जाता है तुरंत स्कूल की तरफ से सेहत विभाग को सूचित किया जाएगा। मनिन्दर कौर ने बताया कि जिन स्कूलों में कोविड सेंटर बनाए गए थे वहां साफ सफाई व सेनिटाइजिंग की विशेष तौर पर व्यवस्था करने के बाद ही कमरों व हास्टल को इस्तेमाल किया जाए।

उन्होंने सभी स्कूलों के प्रबंधकों को हिदायत देते कहा कि स्कूलों को खोलने से पहले सभी स्कूल कैंप को स्कूल के कमरों को साफ सफाई और सैनेटाईज़ेशन करवाया जाए। जिन स्कूलों में होस्टल हैं उन में यदि कोई विद्यार्थी के स्कालर है तो वह स्कूल में दिशा निर्देशों अनुसार स्कूल उपस्थित हो सकता है।

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