अगस्ता वेस्टलैंड: आयकर विभाग का शिकंजा, रतुल पुरी और दीपक पुरी की संपत्ति जब्त

सूत्रों के मुताबिक रतुल पुरी और दीपक पुरी की 40 मिलियन डॉलर की एफडीआई को भी अटैच कर लिया गया है. अब तक बेनामी निषेध इकाई (BPU) ने 9 मिलियन डॉलर के फंड और औरंगजेब रोड पर स्थित बंगले को अटैच किया है.

नई दिल्ली। अगस्ता वेस्टलैंड मामले में आयकर विभाग ने बेनामी संपत्ति लेनदेन कानून के तहत रविवार को बिजनेसमैन रतुल पुरी और दीपक पुरी की संपत्तियों को जब्त कर लिया. इसमें एक अचल संपत्ति भी शामिल है जो रामा एडवाइजर्स प्रा. लि. के नाम पर है और एपीजे अब्दुल कलाम रोड पर स्थित है.

सूत्रों के मुताबिक रतुल पुरी और दीपक पुरी की 40 मिलियन डॉलर की एफडीआई को भी अटैच कर लिया गया है. अब तक बेनामी निषेध इकाई (BPU) ने 9 मिलियन डॉलर के फंड और औरंगजेब रोड पर स्थित बंगले को अटैच किया है.

इससे पहले दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी के खिलाफ अगस्तावेस्टलैंड सौदा मामले में एक गैरजमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी किया. स्पेशल सीबीआई जज अरविंद कुमार ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से पुरी के खिलाफ एनबीडब्ल्यू के लिए दाखिल आवेदन को मंजूरी दे दी.

अदालत ने हालांकि पुरी की तरफ से वकील विजय अग्रवाल की ओर से दाखिल पक्षकार बनाने के एक आवेदन को खारिज कर दिया. अग्रवाल ने एनबीडब्ल्यू के आधार को चुनौती देते हुए एक अन्य आवेदन दालिख किया. अदालत इस पर 13 अगस्त को विचार करेगी. रतुल पुरी अगस्तावेस्टलैंड सौदे में अपनी कंपनियों के माध्यम से कथित तौर पर रिश्वत लेने के आरोपों पर जांच के दायरे में हैं.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.