कोहरे की वजह से ट्रेन लेट:रेलवे देगा फ्री में खाना; टिकट कैंसिल कराने पर मिलेगा पूरा रिफंड

कोहरे की वजह से कई ट्रेनें कैंसिल हो चुकी हैं। कई ट्रेनों के रूट डायवर्ट किए गए हैं। ठंड के मौसम में आप भी ट्रैवल करते हैं तो ये परेशानी होती होगी।

सवाल: कोहरे के कारण अगर मेरी ट्रेन लेट हो जाए तो क्या रेलवे की तरफ से कोई स्पेशल फेसिलिटी मिलती है?

जवाब- हां बिल्कुल रेलवे यात्रियों की सुविधा का ध्यान रखता है। सुविधाओं की डिटेल नीचे लगे क्रिएटिव में पढ़ें…

सवाल: क्या कोहरे की वजह से रेलवे बिना जानकारी के ट्रेन का रूट डायवर्ट कर सकता है?
जवाब: हां। कोहरे और धुंध की वजह से चलती ट्रेन का रूट डायवर्ट हो सकता है। ऐसी स्थिति में कई बार ट्रेन कैंसिल भी हो जाती है।

सवाल: मुझे जरूरी काम से ट्रैवल करना है। अगर मेरी ट्रेन का रूट डायवर्ट हो जाए है तो मेरे पास क्या ऑप्शन है?
जवाब: अगर आपकी ट्रेन का रूट डायवर्ट हो जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे में enquiry.indianrail.gov.in पर login करके आप अपनी ट्रेन स्पॉट कर सकते हैं। यहां आप अपनी ट्रेन के नए रूट के बारे में पता लगा सकते हैं।

सवाल: कोहरे के कारण अगर ट्रेन लेट होती है तो क्या रिफंड मिल सकता है?
जवाब: हां बिल्कुल। अगर कोहरे की वजह से ट्रेन 3 घंटे या उससे ज्यादा लेट होती है तो यात्री टिकट कैंसिल कराकर पूरा रिफंड ले सकता है।

यह सुविधा कंफर्म टिकट होने के साथ-साथ उन यात्रियों को भी मिलेगी जिनकी टिकट RAC और वेटिंग लिस्ट में हो। पहले यह अधिकार सिर्फ काउंटर टिकट खरीदने पर मिलता था मगर अब ऑनलाइन टिकट बुक कराने वालों के लिए भी यह सुविधा है।

सवाल: ट्रेन लेट होने की स्थिति में क्या बुजुर्गों के लिए कोई खास सुविधा है?
जवाब: नहीं, अलग से कुछ भी नहीं है। बुजुर्गों को भी वहीं सुविधा मिलेगी जो दूसरे लोगों को मिलती है।

सवाल: अगर मुझे भोपाल से दिल्ली जाना है और फिर दिल्ली से जम्मू के लिए ट्रेन पकड़नी है, लेकिन भोपाल से दिल्ली वाली ट्रेन धुंध के कारण लेट हो गई है। ऐसे में क्या ऑप्शन है?
जवाब:
 ऐसी स्थिति में रेलवे की तरफ से यात्रियों के लिए कोई ऑप्शन नहीं हैं। अगर यात्री को कोई भारी नुकसान उठाना पड़ा है तो वह नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमिशन में शिकायत दर्ज करा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने यात्री को दिलवाया था 30 हजार का हर्जाना

2016 में इसी तरह का एक मामला सामने आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यात्री का पक्ष लेते हुए रेलवे को भुगतान देने का निर्देश दिया था।

अलवर से संजय शुक्ला ने जम्मू तवी जाने के लिए ट्रेन पकड़ी। ये ट्रेन पूरे चार घंटे देरी से पहुंची। संजय शुक्ला और उनके तीन साथी जम्मू तवी से श्रीनगर फ्लाइट से जाने वाले थे। मगर ट्रेन लेट होने की वजह से फ्लाइट नहीं पकड़ पाए। इसके बाद कोर्ट ने रेलवे को आदेश दिया कि इन यात्रियों को 30 हजार रुपए का हर्जाना दिया जाए।

अब रेलवे से जुड़ी कुछ और सवालों का जवाब जान लेते हैं…

सवाल: अगर ट्रेन छूट जाए तो क्या कर सकते हैं?
जवाब: ट्रेन किसी कारण से छूट गई है तो आगे के दो स्टेशन तक आप ट्रेन बोर्ड कर सकते हैं। इसके बाद तीसरे स्टेशन से टीटीई के पास यह अधिकार होता है कि वह आपकी सीट किसी दूसरे यात्री को दे सकता है।

इसके अलावा ट्रेन छूटने पर आप अपना पूरा पैसा रिफंड भी करा सकते हैं। स्टेशन से ट्रेन निकलने के एक घंटे के अंदर आप टीडीआर फाइल कर सकते हैं। यह ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से किया जा सकता है। रिफंड मिलने में 60 दिन तक का समय लग सकता है।

सवाल: जहां से रिजर्वेशन कराया है, क्या वहां से एक-दो स्टेशन छोड़कर ट्रेन पकड़ सकते हैं?
जवाब: हां, आप अपने बोर्डिंग स्टेशन के अगले दो स्टेशन तक ट्रेन पकड़ सकते हैं। तीसरे स्टेशन से टीटीई के पास आपकी सीट दूसरे यात्री को देने का अधिकार होता है।

सवाल: मैंने अपना रिजर्वेशन करा लिया है मगर लास्ट मोमेंट पर मेरा जाना कैंसिल हो गया, मेरी जगह क्या मां ट्रेवल कर सकती है। ऐसे में रेलवे के क्या नियम हैं?
जवाब: इसके लिए रेलवे ने नियम बना रखें हैं, जिसके अनुसार…

  • टिकट का कन्फर्म होना जरूरी है।
  • आपका टिकट माता-पिता, भाई, बहन, बेटा, बेटी, पति और पत्नी के नाम पर ट्रांसफर कर सकते हैं।
  • यात्री को ट्रेन छूटने के 24 घंटे पहले एक रिक्वेस्ट देनी होती है।
  • फिर टिकट पर से यात्री का नाम काटकर उस सदस्य का नाम डाल दिया जाता है, जिसके नाम पर टिकट को ट्रांसफर किया जा रहा है।

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