नई दिल्ली. दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने सोमवार को एक्साइज पॉलिसी में बदलाव की घोषणा की थी. सरकार के मुताबिक, अब राजधानी में शराब पीने के लिए लीगल उम्र 25 के बजाए 21 साल होगी. वहीं, सरकार ने साफ किया है कि शहर में नई दुकानें नहीं खोली जाएंगी. इस बात की जानकारी डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दी है. उन्होंने दावा किया है कि पॉलिसी का मकसद ‘शराब माफिया’ पर नजर रखना है.
कैबिनेट की तरफ से मंजूर की गई नई आबकारी नीति के बारे में सिसोदिया ने सोमवार को जानकारी दी. उन्होंने उम्मीद जताई है कि इसके बाद शराब की बिक्री हर साल 5 के बजाए 20 फीसदी तक बढ़ जाएगी. साथ ही सरकार ने दिल्ली में अपनी सभी दुकानें बंद करने का फैसला किया है. फिलहाल राजधानी में करीब 850 दुकानों में 40 फीसदी निजी और 60 प्रतिशत सरकार के हाथों में हैं.
खास बात है कि दिल्ली उन पांच राज्यों में शामिल था, जहां 25 साल से कम उम्र के लोगों को शराब बेचने पर प्रतिबंध है. दिल्ली के अलावा यह नियम पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दादर और नगर हवेली में लागू है. वहीं, मुंबई में 25 साल से कम उम्र के लोगों को केवल बियर और वाइन की अनुमति है. देश के 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से करीब 60 फीसदी ऐसे हैं, जहां 21 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को शराब बेची जाती है.
आइए समझते हैं कि अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शराब पीने की उम्र सीमा क्या है?
दिल्ली- 21
हरियाणा- 25
पंजाब- 25
चंडीगढ़- 25
उत्तर प्रदेश- 21
उत्तराखंड- 21
हिमाचल प्रदेश- 18
राजस्थान- 18
जम्मू-कश्मीर- 21
लद्दाख- 21
महाराष्ट्र- 21(बियर/वाइन)
मध्य प्रदेश- 21
सिक्किम- 18
मेघालय- 18
पश्चिम बंगाल- 21