डिजिटल मीडिया के लिए गाइडलाइन : सोशल मीडिया को गलत कंटेंट 24 घंटे में हटाना होगा, फर्स्ट ओरिजिन बताना होगा, OTT पर कंटेंट उम्र के लिहाज से दिखाया जाए

उन्होंने कहा कि यह पता होना बहुत जरूरी है कि गलत ट्वीट या कंटेंट पहली बार किसने पोस्ट किया। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने OTT और डिजिटल न्यूज पोर्टल्स के बारे में कहा कि उनके यहां खुद को नियंत्रित करने की व्यवस्था हो। जिस तरह फिल्मों के लिए सेंसर बोर्ड है, वैसी ही व्यवस्था OTT के लिए हो। इस पर दिखाया जाने वाला कंटेंट उम्र के हिसाब से हो।

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नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने गुरुवार को सोशल मीडिया, OTT प्लेटफॉर्म और डिजिटल न्यूज के लिए गाइडलाइन जारी की। सरकार ने कहा कि आलोचना और सवाल उठाने की आजादी है, पर सोशल मीडिया के करोड़ों यूजर्स की शिकायत निपटाने के लिए भी एक फोरम होना चाहिए। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सोशल मीडिया पर अगर कोई गलत कंटेंट डाला जाता है तो उसे 24 घंटे के भीतर हटाना होगा।

उन्होंने कहा कि यह पता होना बहुत जरूरी है कि गलत ट्वीट या कंटेंट पहली बार किसने पोस्ट किया। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने OTT और डिजिटल न्यूज पोर्टल्स के बारे में कहा कि उनके यहां खुद को नियंत्रित करने की व्यवस्था हो। जिस तरह फिल्मों के लिए सेंसर बोर्ड है, वैसी ही व्यवस्था OTT के लिए हो। इस पर दिखाया जाने वाला कंटेंट उम्र के हिसाब से हो।

हिंसा फैलाने वालों को प्रमोट करने वाला प्लेटफॉर्म बन गया
रविशंकर प्रसाद ने कहा, “हमारे सामने शिकायत आई थी कि सोशल मीडिया क्रिमिनल, आतंकवादी, हिंसा फैलाने वालों को प्रमोट करने का प्लेटफॉर्म बन गया है। भारत में वॉट्सऐप के यूजर्स 50 करोड़ हैं। फेसबुक के 41 करोड़ यूजर्स हैं, इंस्टाग्राम यूजर्स की संख्या 21 करोड़ और ट्विटर के 1.5 करोड़ यूजर्स हैं। इन सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स के गलत इस्तेमाल और फेक न्यूज चलने की शिकायतें आई हैं। ये चिंताजनक बात थी। इसलिए हमारी सरकार ने ऐसे प्लेटफार्म्स के लिए गाइडलाइन तैयार करने का फैसला लिया।”

सोशल मीडिया के लिए गाइडलाइंस

  • सोशल मीडिया यूजर्स करोड़ों की तादाद में हैं। सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल पर इन यूजर्स को अपनी शिकायत के निपटारे के लिए एक फोरम मिले।
  • अगर कोई अदालत या सरकारी संस्था किसी आपत्तिजनक, शरारती ट्वीट या मैसेज के फर्स्ट ओरिजिनेटर की जानकारी मांगती है तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ये जानकारी देनी होगी।
  • ये व्यवस्था केवल भारत की अखंडता, एकता और सुरक्षा, इसके अलावा सामाजिक व्यवस्था, दूसरे देशों से रिश्तों, रेप, यौन शोषण जैसे मामलों में लागू होगी।
  • हम बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूजर्स के आंकड़े बताएंगे। इन प्लेटफॉर्म को शिकायतों के निपटारे के लिए मैकेनिज्म बनाना होगा। एक अधिकारी की नियुक्ति करनी होगी और इसका नाम भी बताना होगा।
  • इस अधिकारी को 24 घंटे के भीतर शिकायत दर्ज करनी होगी और इसका निपटारा 15 दिन के भीतर करना होगा।
  • यूजर के सम्मान खासतौर पर महिलाओं के सिलसिले में, अगर किसी की आपत्तिजनक तस्वीर पोस्ट की जाती है तो आपको शिकायत मिलने के 24 घंटे के भीतर कंटेंट हटाना होगा।
  • इन कंपनियों को हर महीने एक रिपोर्ट देनी होगी कि कितनी शिकायतें आईं और उन पर क्या कार्रवाई की गई।
  • अगर किसी सोशल मीडिया यूजर के कंटेंट को हटाना है तो उसे ऐसा करने की वजह बतानी होगी और उनका पक्ष भी सुनना होगा।
  • सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में यूजर के रजिस्ट्रेशन के लिए वॉलेंटरी वेरिफिकेशन मैकेनिज्म होना चाहिए।

OTT और डिजिटल न्यूज के लिए गाइडलाइन

  • OTT और डिजिटल न्यूज के लिए 3 चरणों का मैकेनिज्म होगा। इन सभी को अपनी जानकारियां देनी होंगी। रजिस्ट्रेशन की बाध्यता नहीं है, लेकिन जानकारी जरूर देनी होगी।
  • शिकायतों के निपटारे के लिए सिस्टम बनाया जाए। इन्हें सेल्फ रेगुलेशन बॉडी बनानी होगी। इसे सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज या फिर इसी कद का कोई व्यक्ति लीड करेगा।
  • अगर किसी मामले में तुरंत एक्शन लिए जाने की जरूरत है, तो इसके लिए सरकार के स्तर पर एक व्यवस्था बनाई जाएगी, जो इस तरह के मामलों को देख सके।
  • फिल्मों की तरह ही OTT प्लेटफॉर्म को भी प्रोग्राम कोड फॉलो करना होगा। कंटेंट के बारे में उम्र के लिहाज से क्लासिफिकेशन करना होगा यानी कौन सा कंटेंट किस आयु वर्ग के लिहाज से उचित है। इसे 13+, 16+ और A कैटेगरी में बांटा जाएगा।
  • पैरेंटल लॉक यानी ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे अभिभावक अपने बच्चों के लिए ऐसे कंटेंट को ब्लॉक कर सकें, जो ठीक नहीं है।

दो बार सेल्फ रेगुलेशन बनाने का मौका दिया

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, “डिजिटल मीडिया न्यूज पोर्टल की तरह करोड़ों लोग OTT प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं। जो प्रेस से आते हैं, उन्हें प्रेस काउंसिल का कोड फॉलो करना होता है, पर डिजिटल मीडिया के लिए बंधन नहीं है। टीवी वाले केबल नेटवर्क एक्ट के तहत कोड फॉलो करते हैं, पर ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए ऐसा नियम नहीं है। सरकार ने सोचा है कि सभी मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए एक ही न्यायिक व्यवस्था हो। कुछ नियमों का पालन सभी को करना होगा और व्यवस्था बनानी होगी।’ “इसके लिए दोनों सदनों में OTT पर 50 सवाल पूछे गए। इसके बाद हमने दिल्ली, मुंबई और चेन्नई में OTT से जुड़े सभी लोगों की मीटिंग बुलाई। हमने उन्हें सेल्फ रेगुलेशन की बात कही थी, पर यह नहीं हुआ। दूसरी मीटिंग में हमने 100 दिन के भीतर व्यवस्था बनाने की बात कही, फिर भी नहीं हुआ। इसके बाद हमने सभी मीडिया के लिए इंस्टीट्यूशनल सिस्टम तैयार करने की सोची। मीडिया की आजादी लोकतंत्र की आत्मा है। पर, हर आजादी जिम्मेदारी भरी होनी चाहिए।”

कब लागू होगी नई गाइडलाइन ?

  • सोशल मीडिया के लिए जो कानून बनाए गए हैं, वो अगले 3 महीने में लागू कर दिए जाएंगे ताकि उन्हें अपना मैकेनिज्म सुधारने के लिए वक्त मिल सके।
  • OTT और डिजिटल न्यूज के लिए कानून उसी दिन प्रभाव में आ जाएंगे, जिस दिन सरकार नोटिफिकेशन जारी करेगी।

कैपिटल हिल्स और लाल किले का जिक्र भी आया
रविशंकर प्रसाद ने कहा, “सोशल मीडिया का देश में स्वागत है। वो यहां आएं बिजनेस करें, पैसा कमाएं, भारतीयों को मजबूत करें। हां, भारत की एकता और अखंडता का ध्यान रखना होगा। सोशल मीडिया में डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए। अगर अमेरिका में कैपिटल हिल्स पर अटैक होता है तो आप पुलिस की कार्रवाई का समर्थन करते हैं। अगर भारत में लाल किले पर हिंसक हमला होता है तो आप डबल स्टैंडर्ड अपनाते हैं। ये साफतौर पर हमें मंजूर नहीं है।”

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