बिना आनलाइन पढ़ाई फीस वसूली मामले में पंजाब में स्कूलों पर कार्रवाई, सरकार ने हाई कोर्ट मेंं दी जानकारी

Private School fee स्कूलों में बिना आनलाइन पढ़ाई के फीस वसूली के मामले में पंजाब सरकार स्कूलों पर कार्रवाई कर रही है। यह जानकारी पंजाब सरकार ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में हलफनामा दायर कर दी है।

0 999,194

 चंडीगढ़। Private School fee: निजी स्कूलों की ओर से फीस वसूलने के मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट की ओर से पिछले साल एक अक्टूबर को जो आदेश दिए थे, उनका उल्लंघन करने वाले स्कूलों पर पंजाब सरकार कार्रवाई कर रही है। यह जानकारी पंजाब सरकार ने हाई कोर्ट में हलफनामा दायर कर दी। इसके साथ ही यह भी बताया कि उनके पास कई शिकायतें आ रही हैं कि कुछ स्कूल आनलाइन क्लास नहीं लेने के बावजूद फीस वसूल रहे हैं। सरकार की ओर से डीपीआइ सेकेंडरी स्कूल सुखजीत पाल सिंह ने हाई कोर्ट को यह जानकारी दी।

हाई कोर्ट की डबल बेंच ने एक अक्टूबर को सिंगल बेंच के इस फैसले में संशोधन करते हुए स्कूलों को आदेश दिए थे कि जिन स्कूलों ने लाकडाउन के दौरान आनलाइन क्लास की सुविधा दी है, सिर्फ वही स्कूल छात्रों से ट्यूशन फीस वसूल सकते हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने निजी स्कूलों से पिछले सात महीने की बैलेंस शीट चार्टेड अकाउंटेंट से वेरिफाइ करवाकर दो सप्ताह में सौंपे जाने के निजी स्कूलों को आदेश दे दिए थे।

सरकार ने बताया कि इन आदेशों का जिन स्कूलों ने उल्लंघन किया है उनके खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी। कोर्ट को यह भी बताया गया कि निजी स्कूलों की याचिकाकर्ता संस्था इंडिपेंडेंट स्कूल एसोसिएशन ने पिछले सात महीनों की बैलेंस शीट जमा नहीं करवाई है। फीस को लेकर सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ डबल बेंच में अपील अभी लंबित है, इसलिए सरकार अपील पर डबल बेंच के फैसले की प्रतीक्षा कर रही है।

हाई कोर्ट को यह भी बताया गया कि निजी स्कूलों की फीस के मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी याचिकाएं लंबित हैं जिन पर 25 फरवरी को सुनवाई होनी है। हाई कोर्ट ने इस जानकारी के बाद इस मामले की सुनवाई नौ मार्च तक स्थगित कर दी है।

Leave A Reply

Your email address will not be published.