Kisan Andolan: हरियाणा के सोनीपत और झज्जर में 5 फरवरी शाम 5 बजे तक इंटरनेट सेवा रहेगी बंद, SMS सेवा भी निलंबित

Internet ban in Haryana due to Farmer Protest: आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि दूरसंचार अस्थायी सेवा निलंबन (लोक आपात या लोक सुरक्षा) नियम, 2017 के नियम 2 के तहत इंटरनेट सेवाएं बंद करने के आदेश दिए गए हैं.

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नई दिल्ली. दिल्ली में कृषि कानूनों के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन और हिंसा के बाद हरियाणा के कई जिलों में बंद किए गए इंटरनेट (Internet Ban in Haryana) को बढ़ा दिया गया है. हरियाणा सरकार की ओर से जारी किए गए आदेश में कगा गया है कि सोनीपत और झज्जर जिले (Sonipat & Jhajjar) में वॉयस कॉल को छोड़कर इंटरनेट सेवाओं (2जी/3जी/4जी/सीडीएमए/जीपीआरएस) एसएमएस सेवाओं (केवल बल्क एसएमएस) और मोबाइल नेटवर्क पर दी जाने वाली सभी डोंगल सेवाओं को बंद करने की अवधि 5 फरवरी 2021 शाम 5 बजे तक के लिए बढ़ा दी गई है.

इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए राज्य सरकार के एक आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि दूरसंचार अस्थायी सेवा निलंबन (लोक आपात या लोक सुरक्षा) नियम, 2017 के नियम 2 के तहत इंटरनेट सेवाएं बंद करने के आदेश दिए गए हैं.

हरियाणा सरकार ने किसान आंदोलन के मद्देनजर इंटरनेट बैन की समय सीमा को बढ़ा दिया है.
पहले 17 जिलों में लगाई गई थी पाबंदी
इससे पहले 17 जिलों में इंटरनेट सेवाओं पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई थी, जिसमें अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, पानीपत, हिसार, जींद, रोहतक, भिवानी, चरखी दादरी, फतेहाबाद, रेवाड़ी और सिरसा शामिल थे. इन जिलों में वॉयस कॉल को छोड़कर इंटरनेट की सभी सेवाएं 30 जनवरी, 2021 शाम 5 बजे तक के लिए बंद करने का निर्णय लिया गया था.

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