सिनेमा हॉल के लिए गाइडलाइन:ऑनलाइन बुकिंग पर जोर, हर शो के बाद हॉल को सैनिटाइज करना होगा; 1 फरवरी से पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे

नई दिल्ली। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए अच्छी खबर है। देशभर के सिनेमाघर 1 फरवरी से 100% दर्शक क्षमता के साथ खुल सकेंगे। केंद्र सरकार ने रविवार को इससे जुड़ी गाइडलाइन जारी कर दी है। ‘दो गज की दूरी’ का नियम लागू करने की जिम्मेदारी प्रबंधन की होगी। अगर सिनेमाघर किसी कंटेनमेंट जोन में है, तो वह पहले की तरह बंद रहेगा।

SOP के अहम पॉइंट्स

एंट्री/एग्जिट पॉइंट

  • दर्शकों की थर्मल स्क्रीनिंग जरूरी। खांसी-जुकाम-बुखार होने पर एंट्री नहीं।
  • हॉल और एंट्री गेट के बाद भी जगह-जगह टच फ्री हैंड सैनिटाइजर जरूरी।

बुकिंग/पेमेंट

  • टिकट और खाने-पीने के लिए डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना होगा। QR कोड जरूरी होगा।
  • दर्शकों के फोन नंबर दर्ज होंगे, ताकि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो सके। बुकिंग काउंटर दिनभर खुले रहेंगे।

दो गज की दूरी

  • पार्किंग एरिया से हॉल तक दो गज की दूरी का पालन करने के लिए मार्किंग। लिफ्ट में संख्या सीमित होगी।
  • इंटरवल लंबा होगा। इस दौरान सभी लोगों को एक साथ कॉमन एरिया में आने से रोकना होगा।

सैनिटाइजेशन

  • हर शो के बाद हॉल को सैनिटाइज करना होगा। टॉयलेट/कॉमन एरिया के लिए भी यही नियम रहेगा।
  • ‘दर्शक क्या करें, क्या नहीं करें’ के बोर्ड हॉल के अंदर और बाहर जगह-जगह लगाने होंगे।

एसी/कूलिंग

  • सिनेमा हॉल और कॉमन एरिया में तापमान 24 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रखना होगा।
  • हॉल में आद्रता 40% से 70% के बीच सुनिश्चित करनी होगी। क्रॉस वेंटिलेशन जरूरी होगी।

OTT प्लेटफॉर्म्स के सेंसर पर फैसला जल्द
हाल ही में तांडव वेबसीरीज को लेकर हुए विवाद के मद्देनजर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि हमें OTT प्लेटफॉर्म्स के कुछ सीरियल्स लेकर बहुत शिकायतें मिली हैं। OTT पर रिलीज होने वाली फिल्में, सीरियल्स और डिजिटल न्यूज पेपर प्रेस काउंसिल एक्ट और केबल टेलीविजन नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट या सेंसर बोर्ड के तहत नहीं आते हैं। इनके लिए अलग से गाइडलाइन जल्द जारी की जाएंगी।

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