नई दिल्ली। सरकार ने इनकम टैक्स फाइल करने का समय बढ़ा दिया है। अब 10 जनवरी तक इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल किया जा सकता है। अभी तक ITR फाइल की आखिरी तारीख 31 दिसंबर थी। यह ITR फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के लिए होगा। वित्त मंत्रालय ने बुधवार शाम को यह जानकारी दी।
In view of the continued challenges faced by taxpayers in meeting statutory compliances due to outbreak of COVID-19, the Govt further extends the dates for various compliances. Press release on extension of time limits issued today: pic.twitter.com/lMew09HXMq
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) December 30, 2020
इस साल अब तक 4.37 करोड़ ITR
28 दिसंबर तक कुल 4.37 करोड़ ITR भरे गए थे। जानकारी के मुताबिक वे व्यक्तिगत इनकम टैक्स भरने वाले जिनके खातों के ऑडिट की जरूरत नहीं है, वे 10 जनवरी तक रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इस तरह के टैक्स देने वाले लोग ITR 1 या ITR 4 फार्म का उपयोग करते हैं। पहली बार ITR की तारीख 31 जुलाई से 30 नवंबर तक तारीख बढ़ाई गई थी। उसके बाद इसे बढ़ाकर 31 दिसंबर किया गया था।
ऑडिट वाले खातों को 15 फरवरी तक समय
वित्त मंत्रालय की ओर से जारी प्रेस बयान के मुताबिक, जो लोग टैक्स देते हैं और उनका खाता ऑडिट होता है और वे लोग जिन्हें इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की रिपोर्ट देनी होती है, उनके लिए ITR का समय 15 फरवरी तक बढ़ाया गया है। इसी के साथ सरकार ने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की आखिरी तारीख बढ़ाकर 15 जनवरी 2021 कर दी है।
विवाद से विश्वास स्कीम का समय 31 जनवरी तक
विवाद से विश्वास स्कीम के तहत आय की घोषणा करने की तारीख भी बढ़ाकर 31 जनवरी 2021 कर दी गई है। इस साल इनकम टैक्स फाइल करने की तारीख कोरोना की वजह से बार-बार बढ़ाई गई है। तय समय पर ITR फाइल नहीं करने पर 10 हजार रुपए का जुर्माना और जेल की सजा भी हो सकती है।
कोरोना के चलते तारीख बढ़ाने की अपील
कई चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) और प्रैक्टिशनर सोसाइटीज ने सरकार से अपील की थी कि ITR फाइल करने की तारीख बढ़ा दी जाए। इससे ज्यादा लोग टैक्स भर सकेंगे। क्योंकि, कोरोना की वजह से अभी भी पूरी तरह काम-काज शुरू नहीं हो पाया है। लोग अभी भी अपनी पूरी जानकारी जुटाने में सफल नहीं हुए हैं। खासकर वे लोग, जो टेक्नोलॉजी का कम इस्तेमाल करते हैं या नहीं इस बारे में नहीं जानते हैं। ऐसे लोगों में सीनियर सिटिजन्स की संख्या ज्यादा है।
इन लोगों को ITR भरना जरूरी
नए प्रोविजन के मुताबिक, उन लोगों के लिए ITR फाइल करना जरूरी है, जो साल में एक करोड़ या इससे ज्यादा की रकम बैंक में चालू खाते में जमा करते हैं। अगर आप सालाना 2 लाख रुपए से ज्यादा विदेशी दौरे पर खर्च करते हैं, तो भी आपको ITR भरना होगा। अगर आप सालाना एक लाख रुपए से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल देते हैं, तो भी आपको ITR भरना होगा।