पंजाब कैबिनेट बैठक: फिर से पीपीएससी करेगा ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग के जेई की भर्ती

सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में हुई पंजाब मंत्रिमंडल ने फैसला लिया है कि ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग के इंजीनियरिंग विंग में जूनियर इंजीनियरों के 81 पदों की भर्ती पंजाब लोक सेवा आयोग (पीपीएससी) से करवाया जाएगा।

चंडीगढ़। ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग के इंजीनियरिंग विंग में जूनियर इंजीनियरों के 81 पदों की भर्ती पंजाब लोक सेवा आयोग (पीपीएससी) से करवाया जाएगा। यह फैसला वीरवार को हुई पंजाब कैबिनेट की कैबिनेट बैठक में लिया गया। इससे पहले राज्य सरकार ने इन पदों को पीपीएससी के दायरे में से निकाल लिया था और इनकी भर्ती का जिम्मा थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलाजी (टीआईईटी) को सौंप दिया गया था।

कोविड-19 के मद्देनजऱ थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलाजी लिखित परीक्षा नहीं करवा सका। इसके बाद वित्त विभाग ने 17 जुलाई, 2020 को नये वेतनमान नोटीफायी कर दिए और थापर इंस्टीट्यूट के द्वारा भर्ती की प्रक्रिया लंबित रख कर दी थी। वीरवार को मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में मंत्रिमंडल की गई वर्चुअल मीटिंग के दौरान यह फैसला लिया गया कि 81 पद (79 जेई और 2 जेई इलेेक्ट्रिकल) जो विभाग के इंजीनियरिंग विंग के पुनर्गठन के बाद सृजन किए गए थे, को मंत्रिमंडल के 14 अक्तूबर, 2020 के फ़ैसले के आधार पर अन्य विभागों के जेई के खाली पदों के साथ पीपीएससी द्वारा सांझी भर्ती प्रक्रिया के द्वारा भरे जाएंगे।

पंचायत समितियों में काम करते टैक्स कलैक्टरों के वेतनमान संशोधित

मंत्रिमंडल ने ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग अधीन पंचायत समितियों में काम कर रहे टैक्स कलेेक्टरों के वेतनमान संशोधित करने की मंजूरी दे दी है। इस फ़ैसले से टैक्स कलेेक्टरों के मौजूदा वेतनमान 5910-20200 2400 ग्रेड पे से बढक़र 10300-34800 3600 ग्रेड पे हो जाएंगे। यह संशोधित वेतनमान आदेश लागू होने की तारीख़ से अमल में आएंगे और इससे राज्य के खजाने पर सालाना 9 लाख रुपये का अतिरिक्त खर्चा आएगा।

बता दें, पंजाब पंचायत समिति और जि़ला परिषद सेवाएं रूल्ज -1965 के मुताबिक टैक्स कलैक्टरों के पद पंचायत सचिव में से भरे जाते हैं। हालांकि, टैक्स कलैक्टर वेतनमान 5910-20200 3200 ग्रेड पे पर काम कर रहे हैं। जबकि पंचायत सचिव 10300 -34800 3200 ग्रेड पे पर काम कर रहे हैं। मंत्रालय ने इस फ़ैसले से मौजूदा वेतनमानों के बीच की त्रुटि को ठीक किया है।

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