लंदन. ब्रिटेन (Britain) की एक अदालत ने सातवीं बार भारत के भगोड़े कारोबारी नीरव मोदी (Nirav Modi) की जमानत याचिका खारिज कर दी है. नीरव मोदी भारत में पंजाब नेशनल बैंक (PNB) से दो अरब डॉलर (14 हजार करोड़ रुपए से अधिक) के लोन की धोखाधड़ी और मनी-लॉन्ड्रिंग के मामले का आरोपी है और उसे भगोड़ा घोषित किया जा चुका है। उसने अपने प्रत्यर्पण के आदेश के खिलाफ बिटेन की अदालत में चुनौती दी थी. नीरव मोदी इस समय दक्षिण पश्चिम लंदन की जेल में बंद है. यह मामला भारत की दो जांच एजेंसियों केंद्रीय जांच ब्यूरो और सतर्कता निदेशालय ने दायर किया था. आरोप है कि मोदी ने भारतीय बैंक के फर्जी सहमति-पत्र दिखा कर बैंकों से लोन लिए और उस धन की हेरा फेरी की.
इस महीने की शुरुआत में, ब्रिटेन की अदालत ने चल रही प्रत्यर्पण की सुनवाई को 3 नवंबर तक बढ़ा दिया था. पिछले महीने, मोदी के कानूनी वकील ने यूके कोर्ट को बताया कि मामले का राजनीतिकरण होने के कारण नीरव मोदी की भारत में निष्पक्ष सुनवाई होने की संभावना नहीं है और वह भारतीय जेलों में पर्याप्त मेडिकल सुविधाओं की कमी के कारण ‘आत्महत्या के हाई रिस्क’ का सामना कर सकते हैं.