पश्चिम बंगाल: दुर्गा पूजा पंडाल को ‘नो एंट्री जोन’ बनाया गया, हाई कोर्ट का आदेश

हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा के सभी पंडाल को नो एंट्री जोन बनाने का निर्देश दिया है. ऐसे में अब सिर्फ आयोजकों को ही पंडाल में एंट्री मिलेगी.

कोलकाता: कलकत्‍ता हाई कोई ने पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा के सभी पंडाल को ‘नो एंट्री जोन’ घोषित किया है. ऐसे में अब श्रद्धालुओं को पंडाल में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी. कोर्ट ने आदेश में कहा है कि पंडाल के अंदर केवल आयोजकों को ही जाने की इजाजत होगी. जिन लोगों को अंदर जाने की इजाजत होगी उनके नाम पंडाल के बाहर लिखे होंगे. बता दें कि कोविड-19 के मद्देनजर इस बार कई दुर्गा पूजा समितियों ने आगंतुकों के आगमन पर रोक लगाते हुए आभासी ‘दर्शन’ का प्रबंध किया है.

हालांकि कई अन्य दुर्गा पूजा संघों का कहना है कि यह महोत्सव समावेशिता की भावना से ओतप्रोत है और आगंतुकों को पंडालों में आने से नहीं रोका जा सकता. उन्होंने भीड़ को संभालने और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये सभी जरूरी कदम उठाने का आश्वासन दिया है. शहर के कम से कम दो बड़े पूजा आयोजकों संतोष मित्रा स्क्वायर और देबदारू फाटक ने घोषणा की है कि इस बार बाहरी लोगों को आने की अनुमति नहीं होगी. उन्होंने कहा है कि लोग उनके यू-ट्यूब चैनलों के जरिये माता दुर्गा की मूर्ति की झलक पा सकते हैं और रस्में अदा कर सकते हैं.

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