Punjab में निजी स्‍कूलों की फीस पर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, लॉकडाउन के दौरान फीस पर अभिभावकों को राहत

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने लॉकडाउन के दौरान निजली स्‍कूलोें की फीस काे लेकर महत्‍वपूर्ण फैसला दिया है। हाई कोर्ट ने कहा है कि लाॅकडाउन के दौरान ऑनलाइन क्‍लास लेने वाले स्‍कूल ही फीस ले सकते हैं।

चंडीगढ़। निजी स्कूलों द्वारा बच्चों से मासिक फीस, वार्षिक  शुल्क और ट्रांसपोर्ट फीस के मामले पर वीरवार को पंजाब एवं हरियाणा हाई काेर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। ये फीसें वसूलने देने के एकल बेंच के फैसले के खिलाफ हरियाणा सरकार व अन्‍य की अपील पर वीरवार को हाईकोर्ट ने साफ़ कर दिया है कि जिन स्कूलों ने लॉकडाउन के दौरान ऑन-लाइन क्लास की सुविधा दी है सिर्फ वही स्कूल छात्रों से टयूशन फीस वसूल सकते हैं, इसके साथ ही हाई कोर्ट ने निजी स्कूलों से पिछले सात महीनों की बैलेंस शीट वो भी किसी चार्टेड अकाउंटेंट से वेरिफाई करवा दो सप्ताह में सौंपे जाने के निजी स्कूलों को आदेश दे दिए हैं।

ऑनलाइन क्लास की सुविधा देन वाले स्कूल ही ले सकते हैं टयूशन फीस, ट्रांसपोटेशन फीस नहीं ले सकेंगे

जस्टिस राजीव शर्मा एवं जस्टिस हरिंदर सिंह सिद्धू की खंडपीठ ने यह आदेश सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ  सरकार सहित अभिभावकों द्वारा दायर अपील पर सुनवाई करते हुए दिए हैं। हाई कोर्ट ने सिंगल बेंच के 30 जून के फैसले में संशोधन करते हुए यह आदेश दिए हैं।

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