अनलॉक-4 की नई गाइडलाइन:पंजाब में 30 सितंबर तक कोई स्कूल-कॉलेज और कोचिंग सेंटर नहीं खुलेगा, सिनेमा घर और पार्क भी रहेंगे बंद

नई गाइडलाइन के मुताबिक राज्य में सोशल डिस्टेंसिंग व दूसरे नियमों के पालन के साथ ओपन एयर थियेटर खोलने की अनुमति फिलहाल सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर बंद रखने के निर्देश ही जारी रहेंगे

पंजाब में स्कूल-कॉलेजों को खोले जाने को लेकर बना असमंजस खत्म हो गया है। सूबे की सरकार की तरफ से शनिवार को नई गाइडलाइन जारी की गई हैं। इनके मुताबिक 30 सितंबर तक कोई भी शैक्षणिक संस्थान नहीं खुलेगा। साथ ही सिनेमा और मनोरंजन के दूसरे स्थान जैसे पार्क वगैरह भी बंद ही रहेंगे।

दरअसल, पिछले कुछ दिनों से सिनेमाघरों, पार्कों और स्कूल-कॉलेजों को खोले जाने की मांग उठ रही थी। बीच में संभावनाएं जताई जाने लगी थी कि 21 सितंबर से पंजाब में स्कूल खुल जाएंगे। इस पर फैसला शनिवार को आना थ। आज मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने विशेषज्ञों के साथ कोरोना संक्रमण के बीच प्रदेश के मौजूदा हालात पर चर्चा की। इसके बाद सरकार की तरफ से नई गाइडलाइन जारी की गई हैं, जो 21 सितंबर से प्रभावी होंगी।

पंजाब सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए फिलहाल राज्य में स्कूल, कॉलेज, या दूसरे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट 30 सितंबर तक बंद ही रखने के निर्देश दिए हैं। हालांकि अगला कोई भी फैसला होने तक ऑनलाइन क्लासेज जारी रहेंगी। स्कूल में 50 प्रतिशत स्टाफ बुलाया जा सकता है। नई गाइडलाइन के मुताबिक राज्य में ओपन एयर थियेटर खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन कोविड 19 के नियम जैसे सोशल डिस्टेंसिंग इत्यादि का पालन करना जरूरी होगा। इसके अलावा राज्य में फिलहाल सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर बंद रखने के निर्देश ही जारी रहेंगे।

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