बठिंडा नगर निगम चुनाव से पहले हाईकोर्ट में दायर याचिका मंजूर, 18 सितंबर को होगी सुनवाई

35 से अधिक एतराज किए गए दायर, हदबंदी नोटिफिकेशन व नक्शा जारी करने को लेकर याचिका, शिअद शहरी प्रधान व पूर्व पार्षद राजविंदर सिद्धू व कुलदीप नंबरदार ने दायर की है याचिका

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बठिंडा. नगर निगम बठिंडा में बढ़ती आबादी जो करीब 4 लाख  के करीब पहुंच चुकी है  जबकि उसके मुकाबले राजनीतिक कारणों से अभी भी मात्र 50 वार्ड और इसमें भी अधिकतर वार्ड आरक्षित होने का विरोध शुरू हो गया है। फिलहाल नगर निगम हदबंदी को लेकर मंगलवार को शिरोमणि अकाली दल की तरफ से पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट में दायर याचिका को मंजूर कर लिया गया है।
वही इस मामले में 18 सितंबर को अगली सुनवाई निर्धारित की गई है। गत सोमवार को नई वार्डबंदी को लेकर निगम के पास 40 एतराज दायर हुए है। वहीं शिरोमणि अकाली दल ने हदबंदी को लेकर पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट में अपील दायर कर वार्डबंदी में व्याप्त खामियों को लेकर आपत्ति जताते इसमें सुधार करने के बाद ही चुनाव करवाने की याचिका दायर की है। फिलहाल कोर्ट में दायर याचिका को लेकर जब तक किसी तरह का फैसला नहीं होता नगर निगम चुनाव अधर में लटक गए है। इससे पहले अक्तूबर 2020 में चुनाव करवाने की तैयारी की जा रही थी। इसी तैयारी के मद्देनजर निगम ने वार्डबंदी को लेकर अधिसूचना जारी कर इसमें अपत्ति मांगी थी। शिअद की तरफ से दायर याचिका में कहा गया है कि कांग्रेस ने हदबंदी में कई ऐसी गलतियां की हैं जो चुनाव को प्रभावित करेगी वही इसमें शहर की बढ़ती आबादी के साथ वार्ड की संख्या को लेकर तय नियमों की अनदेखी की गई है।
शुक्रवार को नगर निगम द्वारा हदबंदी नोटिफिकेशन व नक्शा जारी करने के साथ ही शिअद नेताओं की तरफ से दायर याचिका को मंजूर करने के बाद चुनाव अक्तूबर माह में होने संभव नहीं लग रहे हैं वही सोमवार को हाईकोर्ट में शिअद की तरफ से शहरी प्रधान व पूर्व पार्षद राजविंदर सिद्धू व कुलदीप नंबरदार ने अपील दायर की थी। शिअद ने इस अपील में जनगणना के दौरान गिनती के लिए बनाए गए वार्डबंदी ब्लाकों को हटाने तथा कई वार्डों में एरिया को क्रास कर शहर के दूसरे हिस्सों को साथ जोड़ने आदि को अपील का आधार बनाया है।

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