पंजाब में गुंडा टैक्स मामले में सीबीआइ जांच के आदेश में संशोधन के लिए हाई कोर्ट पहुंची पंजाब सरकार

पंजाब सरकार गुडा टैक्‍स वसूली मामले की सीबीआइ जांच के आदेश में संशोधन चाहती है। इसके लिए सरकार पंजाब वं हरियाणा हाई कोर्ट पहुंची है।

चंडीगढ़। राज्य में गुंडा टैक्स की वसूली के मामले में हाई कोर्ट द्वारा सीबीआइ जांच के लिए दिए गए आदेश में पंजाब सरकार संशोधन चाहती है। इसके लिए राज्य सरकार हाई कोर्ट में अर्जी दायर की है। पंजाब खनन विभाग के निदेशक वीएन जेडे ने अर्जी में कोर्ट से मांग की कि सीबीआई को प्रारंभिक जांच करने के आदेश में संशोधन किया जाए। क्योंकि, पंजाब में खदानों के पास रेत और बजरी के ट्रकों से अवैध वसूली के संबंध में रोपड़ जिला लीगल सर्विस अथॉरिटी की रिपोर्ट में बताए गए बैरियरों पर गुंडा टैक्स या रॉयल्टी वसूले जाने का कोई जिक्र नहीं है।

उन्होंने कहा कि किसी मामले की जांच तभी सीबीआई को स्थानातंरित की जानी चाहिए जब कोर्ट को लगे कि संबंधित पक्षों को न्याय देने के लिए ऐसा जरूरी है। सरकार द्वारा पहले ही कई स्थानों पर बैरियर या चैक प्वाइंट बनाए गए थे। इसलिए इस याचिका का निपटारा कर दिया जाना चाहिए था। मौजूदा तथ्यों की रोशनी में कोर्ट द्वारा 11 अगस्त को सीबीआई को इस मामले की प्रारंभिक जांच करने के दिए गए अपने आदेश में संशोधन करना चाहिए।

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