गोनियाना सिविल अस्पताल में पांच अफसर व कर्मी निकले कोरोना पोजटिव, तीन दिनों तक बंद

-जिले में 36 नए कोरोना पोजटिव केस मिले, कई इलाकों में कोरोना मरीज आने के बाद लगाई पाबंदी हटाई -सप्ताह के सात दिन शाम 7 बजे से प्रातःकाल 5 बजे तक रहेगा नाइट कर्फ्यू चार पहिया वाहनो पर चालक समेत सिर्फ 3 सवारियां ही कर सकेंगी सफर

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बठिंडा. जिला में कोरोना वायरस का प्रकोप कम होने का नाम नहीं ले रहा है। बुधवार को बठिंडा में गोनियाना मंडी स्थित सिविल अस्पताल में 5 मेडिकल अफसर, फार्मासिस्ट और फिल्ड अफसरों के कोरोना पोजटिव आने के बाद अस्पताल को आगामी तीन दिनों तक के लिए बंद कर दिया गया है। इसके अलावा जिले में विभिन्न स्थानों में 36 कोरोना पोजटिव केस सामने आए है। इसमें सर्वाधिक 26 मामले सेंट्रल जेल बठिंडा में मिले हैं जबकि पांच केस रामा मंडी व तीन केस आदेश अस्पताल कैंपस में मिले हैं। वही वीर कालोनी में एक, ग्रीन इव्न्यू में एक, तलवंडी साबों में एक व बठिंडा शहरी क्षेत्र में एक मामला कोरोना संक्रमण का मिला है। दूसरी तरफ बठिंडा के गोनियाना मंडी स्थित अस्पताल में तैनात दो मेडिकल अफसर, एक फार्मासिस्ट व दो फिल्ड अफसर कोरोना से संक्रमित मिले हैं जिसके चलते अस्पताल को सुरक्षा के लिहाज से तीन दिनों तक सेनिटाइज करने के लिए बंद कर दिया गया है।
पाबन्दी वाले क्षेत्रों में आम हालात बहाल करने के आदेश
ज़िला मजिस्ट्रेट-कम-डिप्टी कमिशनर बी.श्रीनिवासन की तरफ से जिले के अलग-अलग पाबन्दीशुदा क्षेत्रों में आम हलात बहाल करने के आदेश जारी किए गए हैं। वह वह क्षेत्र है जहां पहले कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या बढ़ने के कारण माईक्रो कंटेनमैंट जोन बनाए गए थे। इसमें प्रमुख तौर पर अग्रवाल कालोनी की गली नंबर 3, गणपति इन्नक्लेव के हाऊस नंबर 401 से 410,  कमला नेहरू कालोनी के मकान नंबर 200 से 540, इसी तरह बठिंडा के बाबा दीप सिंह नगर गली नंबर 3/6 के क्षेत्रों में अब रोज़मर्रा की जीवन की गतिविधियों हो सकेंगी। डिप्टी कमिशनर ने बताया कि सरकार की तरफ से चलाई गई मुहिम मिशन फतेह के अंतर्गत यह फ़ैसला इन क्षेत्रों में कोरोना के नए मरीज नहीं आने के कारण पंजाब सरकार के दिशा निर्देशों पर सेहत व परिवार भलाई विभाग की तरफ से जारी अडवाइज़री के अनुसार लिया गया है।

कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए जिला मैजिस्ट्रेट ने दिए पाबंदी के आदेश
जिला मजिस्ट्रेट-कम -डिप्टी कमिश्नर बी.श्रीनिवासन ने बताया कि अनलाक-4 के अंतर्गत 30 सितम्बर 2020 तक सरकार की तरफ से जरूरी हिदायतें जारी की गई हैं। जारी की गई इन हिदायतों के अनुसार हर शनिवार और रविवार वाले दिन जिले के अंदर वीकैंड कर्फ़्यू रहेगा। इसके इलावा सप्ताह के सात दिन शाम 7 बजे से ले कर सुबह के 5 बजे तक रात का कर्फ़्यू जारी रहेगा। इस दौरान गैरजरूरी गतिविधियों पर पूर्ण तौर पर पाबंदी रहेंगी।
जिला मजिस्ट्रेट की तरफ से जारी आदेशों के अनुसार जरूरी गतिविधियों और सेवाओं जैसे नेशनल और स्टेट हाईवे पर लोगों और वस्तुओं की यातायात, अंतरराज्य और राज के अंदर व्यक्तियों और जरूरी वस्तुओं सम्बन्धित यातायात जारी रखा जाएगा। इसके इलावा बसें, ट्रेनों और हवाई सफर करने वाले व्यक्तियों को यात्रा सम्बन्धित आवागमन की छूट होगी।
डीसी ने बताया कि जरूरी सेवाओं जैसे सेहत, कृषि और सम्बन्धित गतिविधियों, डेयरी और मछली पालन गतिविधियों, बैंक, ए.टी.एम., स्टाक मार्केट, बीमा कंपनियों, आन-लाईन अध्यापन, पब्लिक यूटीलीटिज, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री अलग-अलग शिफ्टों में,  निर्माण इंडस्ट्री, प्राईवेट और सरकारी दफ़्तर, मीडिया को इस दौरान आवागमन की छूट होगी। इसके इलावा यूनिवर्सिटियों, बोर्डों, पब्लिक सर्विस कमीशनों और अन्य संस्थानों की तरफ जाने वाले लोगों और विद्यार्थियों की परीक्षा, दाख़िला टैस्ट सम्बन्धित यातायात को भी आवागमन की छूट होगी। जारी आदेशों के अनुसार दुकानों और माल्ज़ सोमवार से शुक्रवार तक शाम के 6:30 बजे तक खुलेंगे और शनिवार और रविवार वाले दिन बंद रहेंगे। उन्होंने बताया कि इसके इलावा जरूरी वस्तु वाली दुकानों, धार्मिक स्थान, खेल कंप्लैक्स, स्टेडियम और पब्लिक कंप्लैक्स, रैस्टोरैंट्स, माल्ज़ में होटल, शराब के ठेके सप्ताह के सात दिन शाम 6:30 तक खुले रहेंगे। इसके इलावा सभी होटल भी इस दौरान खुले रहेंगे।
चार पहिया वाहन पर सिर्फ़ 3 सवारियों समेत चालक ही सफर कर सकते हैं। बसें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाहनों में सामर्थ्य की अपेक्षा 50 प्रतिशत कम सवारियां ही सफर कर सकतीं हैं और कोई भी व्यक्ति वाहनों में खड़ा नहीं रहेगा। उन्होंने बताया कि अधीन धारा 144 के अंतर्गत हर तरह के सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक जलसा, धरना और मुज़ाहरा पर मुकम्मल पाबंदी होगी। इसके इलावा विवाह-शादियों के लिए 30 व्यक्ति और भोग-संस्कार के मौके 20 व्यक्तियों के इकट्ठे होने की ही मंजूरी है। बी.श्रीनिवासन ने आगे बताया कि सरकारी और प्राइवेट दफ़्तर में 50 प्रतिशत स्टाफ ही होना चाहिए। इस महीने के आख़िर तक हर रोज 50 प्रतिशत कर्मचारी ही दफ्तरी काम काम करेंगे। उनके साथ ही दफ्तरों में अधिकतर काम आन-लाईन प्रणाली के द्वारा किया जाए जिससे एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के संपर्क में न आ सके। उन्होंने बताया कि यह हिदायतें शहरी क्षेत्रों पर लागू होंगी। उपरोक्त हुक्म जिले में 30 सितम्बर तक लागू रहेंगे।

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