बठिंडा के तत्कालीन डीएचओ डा. रमेश महेश्वरी की हाईकोर्ट से भी जमानत याचिका खारिज
-दुकानदारों से मंथली अवैध वसूली करने के मामले में वायरल हुई थी आडियों, सिविल सर्जन की सिफारिश पर दर्ज किया था भ्रष्टाचार का मामला
बठिंडा. पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने बठिंडा के जिला स्वास्थ्य अधिकारी को नमूनों की जांच के नाम पर दूध विक्रेताओं, किराने की दुकानों और घी बनाने वाली फैक्ट्रियों से अवैध वसूली करने के मामले में दायर केस में राहत नहीं मिली है। भ्रष्टाचार के मामले का सामना कर रहे डा. रमेश महेश्वरी को हाईकोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया है। जस्टिस हमरेश सिंह गिल की खंडपीठ के समक्ष अपनी याचिका में डा. रमेश कुमार माहेश्वरी ने बठिंडा जिले के कोतवाली पुलिस स्टेशन में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत दर्ज एफआईआर में अग्रिम जमानत मांगी थी।
जस्टिस गिल ने याचिका का अवलोकन करने के बाद पाया कि एफआईआर बठिंडा सिविल सर्जन की तरफ से पुलिस को दी गई एक शिकायत के आधार पर दर्ज की गई थी। यह भी आरोप लगाया गया कि याचिकाकर्ता किसी दुकानदार से अवैध तौर पर पैसे का भुगतान नहीं करने वालों की दुकानों से सैपल लेता था व बाद में उसे परेशान करता था। इस सम्बन्ध में एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी वायरल हुई थी जिसमें वह सेवानिवृत्त एसएमओ डॉ. सतीश गर्ग के साथ बात कर रहा था व याचिकाकर्ता की 11 मिनट से अधिक की कथित बातचीत में पैसे की मांग कर रहा था व उक्त आडियों सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला राज्य के सेहत मंत्री तक पहुंचा था। इसमें केस दर्ज होने के बाद जिला अदालत में भी जमानत की याचिका दायर की गई थी जिसमें भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप होने के चलते कोर्ट ने जमानत देने से इंकार दिया था व अब अपील के तौर पर फिर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। फिलहाल हाईकोर्ट की तरफ से याचिका रद्द होने के बाद डा. रमेश महेश्वरी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने मुहिम तेज कर दी है।
क्या था मामला
गौरतलब है कि एक माह पहले जुलाई माह में मंथली मांगने के कथित वायरल ऑडियो के मामले में जिला सेहत अधिकारी डा. रमेश महेश्वरी के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया। भुच्चो मंडी स्थित एक दुकानदार के नजदीकी रिश्तेदार से फोन पर मंथली मांगने का एक 11 मिनट 40 सेकेंड की ऑडियो वायरल हुई थी। जिसमें वह भुच्चो मंडी वासी पूर्व एसएमओ डाक्टर सतीश कुमार को कथित रूप से कह रहे थे कि सिस्टम के जरिए वो अपने दुकानदार भाई को दो सौ रुपए मंथली देने की बात कही। सेहत मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने आडियो को गंभीरता पूर्वक लेते हुए डीएचओ डा. रमेश महेश्वरी को सस्पेंड करने संबंधी लेटर जारी कर दिया। वहीं विभाग के उच्चाधिकारियों ने जिला पुलिस को पत्र भेजकर मामले की जांच के लिए सिफारिश की थी। मामले की जांच करने के बाद एसपी (डी) गुरविंदर सिंह संघा ने कार्रवाई के लिए कोतवाली पुलिस को सौंप दिया। कोतवाली प्रभारी दविंदर सिंह ने डीएचओ डा. रमेश महेश्वरी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप में केस दर्ज कर लिया। वहीं आरोपी डीएचओ की गिरफ्तारी के प्रयास भी शुरू कर दिए हैं। सिविल सर्जन ने वायरल हुई आडियो को जांच के लिए पुलिस के पास भेजा था। मामले की जांच एसपी (डी) गुरबिंदर सिंह संघा की ओर से की गई। जिसमें एसपी (डी) ने सेहत विभाग में तैनात डीएचओ डा. रमेश महेश्वरी को जांच में आरोपी पाया गया। एसएसपी बठिंडा डा. नानक सिंह ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि सेहत विभाग मे तैनात डीएचओ डाक्टर रमेश महेश्वरी के खिलाफ जांच के बाद भ्रष्टाचार करने के आरोप में केस दर्ज किया गया है।