हाईवे (Highway) पर चलने वालों के लिए इस खबर के बारे में जानना जरूरी है. क्योंकि केंद्र सरकार ने डिजिटल भुगतान (Digital Payment) को बढ़ावा देने लिए टोल टैक्स (Toll Tax) को लेकर एक नियम में बदलाव किया है. अब हाईवे पर हर गाड़ी की आवाजाही पर फास्टैग जरूरी बनाने का नया तरीका निकाला है. आइए आपको बताते हैं कि टोल टैक्स (Toll Plaza Discount) पर आपको कैसे डिस्काउंट मिलेगा.
सरकार ने अब नियम बनाया है कि अब सिर्फ उसी को 24 घंटों में लौटने पर टोल टैक्स (Toll Plaza Discount) में मिलने वाली छूट मिलेगी, जिसकी गाड़ी पर वैध फास्टैग होगा. यानी अब अगर आप कैश भुगतान कर के टोल टैक्स देते हैं तो आपको 24 घंटों में वापस लौटने पर टोल टैक्स में मिलने वाली छूट नहीं मिलेगी.
फास्टैग होने पर ही मिलेगा डिस्काउंट: बहुत सारे टोल टैक्स पर कुछ विशेष तरह के डिस्काउंट दिए जाते हैं. जैसे कुछ गाड़ियों पर डिस्काउंट के तहत टोल टैक्स नहीं लिया जाता, लेकिन अब यह डिस्काउंट तभी मिलेगा, जब उन पर फास्टैग लगा हुआ होगा. डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए ये नियम बनाया गया है कि भुगतान स्मार्ट कार्ड, फास्टैग या फिर किसी अन्य प्रीपेड इंस्ट्रुमेंट के जरिए ही होगा.
ये बदलाव उस केस में भी फायदेमंद साबित होगा, जब कोई शख्स 24 घंटों के अंदर वापस आता है. ऐसी स्थिति में डिस्काउंट पाने के लिए पहले से कोई रसीद आदि लेने के जरूरत नहीं होगी. अगर वह शख्स 24 घंटों के अंदर लौटता है तो खुद ही उसके फास्टैग खाते से डिस्काउंट लगाकर पैसे कटेंगे.