Vande Bharat Mission के तहत चलने वाली फ्लाइट्स के लिए सरकार ने जारी किए नए नियम, जानिए क्या बदला?
केंद्र सरकार ने वंदे भारत मिशन (Vande Bharat Mission) और एयर ट्रांसपोर्ट बबल फ्लाइट्स के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (Standard Operating Procedures - SOP) जारी कर दिया है. सिविल एविएशन मिनिस्ट्री (Civil Aviation Ministry) की गाइडलाइंस के मुताबिक, यात्रियों को अपना खर्च ही खुद ही उठाना होगा.
नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने वंदे भारत मिशन (Vande Bharat Mission) और एयर ट्रांसपोर्ट बबल फ्लाइट्स के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (Standard Operating Procedures – SOP) जारी कर दिया है. सिविल एविएशन मिनिस्ट्री (Civil Aviation Ministry) की गाइडलाइंस के मुताबिक, यात्रियों को अपना खर्च ही खुद ही उठाना होगा. मिनिस्ट्री ने आगे कहा है कि बोर्डिंग के समय सभी यात्रियों को थर्मल स्क्रीनिंग (thermal screening) से गुजरना पड़ेगा. इसके साथ ही सिर्फ बिना लक्षण (asymptomatic) वाले यात्रियों को ही यात्रा करने की अनुमित दी गई है.
यात्रा करने वाले व्यक्तियों की कैटेगरी को समय-समय पर गृह मंत्रालय द्वारा अनुमति दी जाएगी. सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने अपनी वेबसाइट में कहा है कि भारत से बाहर यात्रा करने वाले व्यक्तियों की कैटेगरी प्रदर्शित की जाएगी. यात्रा के दौरान मास्क पहनना और सफाई का पूरा ध्यान रखा जाएगा.
जारी की गई गाइडलाइंस के मुताबिक जिन लोगों को यात्रा करने की अनुमति दी गई उन्हें अपनी पूरी डिटेल सिविल एविएशन एजेंसी या जिस एजेंसी को नियुक्त किया गया उसमें अप्लाई करना होगा. यह यात्रा नॉन-शेड्यूल्ड कमर्शियल (Non-Scheduled Commercial) फ्लाइट्स पर होगी. इनबाउंड फ्लाइट के मामले में यात्रा करने वाले लोगों की कैटेगरी को केंद्रीय गृह मंत्रालय (Union Home Ministry) द्वारा अनुमति दी जाएगी. गाइडलाइंस के मुताबिक, वंदे भारत फ्लाइट के यात्रियों को विदेश में भारतीय मिशनों के साथ खुद ही रजिस्टर्ड कराना होगा. जबकि एयर ट्रांसपोर्ट बबल के लिए रजिस्ट्रेशन कराने की कोई जरूरत नहीं है.
यात्रा का खर्च
भारत आने वाली फ्लाइट में यात्रा करने के लिए यात्रियों को अपना खर्च उठाना होगा. जिनकी COVID-19 नेगेटिव रिपोर्ट आई है, उन्हीं पायलट और क्रू को उड़ान भरने की अनुमति दी गई है. SOP में आगे कहा गया है कि विदेश मंत्रालय (External Affairs Ministry) सभी वंदे भारत यात्रियों का एक डेटा बेस तैयार करेगा, जिसे वो संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साश शेयर किया जाएगा.
यात्रियों की पूरी जानकारी संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों को भेजी जाएगी
SOP के मुताबिक सभी एयर ट्रांसपोर्ट बबल के तहत यात्रियों की पूरी जानकारी संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के साथ शेयर किया जाएगा. इन फ्लाइट पर यात्रियों की पूरी जानकारी संबंधित राज्यों के एयरपोर्ट में भेजा जाएगा.
यात्रियों को अंडरटेकिंग देना होगा कि वे अपने रिस्क पर यात्रा कर रहे
विदेश मंत्रालय और सिविल एविएशन मिनिस्ट्री अपने ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर शेड्यूल से दो दिन पहले नोटिस लगाएगी. शेड्यूल में दिन, स्थान और आगमन का समय की पूरी जानाकरी दी जाएगी. सभी यात्रियों को अंडरटेकिंग देना होगा कि वे अपने रिस्क पर यात्रा कर रहे हैं.
इस नियम का पालन करना होगा जरूरी
इस गाइडलाइंस में जमीनी सीमा से भारत आने वाले यात्रियों के लिए भी यह नियम अनिवार्य होगा. हेल्थ मिनिस्ट्री (Health Ministry) द्वारा जारी किए गए प्रोटोकॉल या क्वारंटाईन को समय समय पर ऑब्जर्ब (observe) किया जाएगा. विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि विदेश में फंसे 11,23,000 भारतीयों को वंदे भारत मिशन तहत भारत लाया गया है.