पंजाब में कोरोना की महामारी से लड़ रही राज्य सरकार ने गुरुवार को नई गाइडलाइन जारी की हैं। इनके मुताबिक होम क्वारैंटाइन तोड़ने वाले को 5 हजार रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा। आज विशेषज्ञों के साथ ताजा हालात पर चर्चा के बाद मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ऐलान किया है कि रेस्टोरेंट्स और दूसरी खाने-पीने वाली जगह पर अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हुआ तो संबंधित जगह के मालिक को 5 हजार रुपए जुर्माना देना होगा। इसके अलावा सामाजिक कार्यक्रम आदि में दूरी का पालन नहीं करने पर 10 हजार रुपए जुर्माने की व्यवस्था राज्य सरकार की तरफ से की गई है।
ਕੋਵਿਡ-19 ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਢੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ 6,355 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ…
Captain Amarinder Singh यांनी वर पोस्ट केले गुरुवार, २३ जुलै, २०२०
दरअसल, पंजाब में अब तक कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 11 हजार के पार पहुंच चुका है। इन हालात के बीच राज्य में इस वक्त 951 लोगों को होम आइसोलेट किया गया है। गुरुवार को महामारी की वजह से ताजा हालात पर विश्लेषण कमेटी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से चर्चा के दौरान कोरोना सुरक्षा प्रोटोकॉल के उल्लंघन पर जुर्माने की घोषणा की गई। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि नई गाइडलाइन के मुताबिक होम क्वारैंटाइन तोड़ने वाले को 5 हजार रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा।
ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ #AskCaptain ਦੇ 12ਵੇਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਲਈ ਇਸ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਲਾਈਵ ਹੋਵਾਂਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ…
Captain Amarinder Singh यांनी वर पोस्ट केले बुधवार, २२ जुलै, २०२०
रेस्टोरेंट्स और दूसरी खाने-पीने वाली जगह पर अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हुआ तो संबंधित जगह के मालिक को 5 हजार रुपए जुर्माना देना होगा। इसके अलावा सामाजिक कार्यक्रम आदि में दूरी का पालन नहीं करने पर 10 हजार रुपए जुर्माना भरना होगा। खास बात यह है कि आज की गई व्यवस्था मई में जारी की गई व्यवस्था के अतिरिक्त है, जिसके अंतर्गत अभी तक सार्वजनिक जगह मास्क नहीं पहनने पर 500, होम क्वारैंटाइन तोड़ने पर 200 रुपए और यहां-वहां थूकने पर 500 रुपए जुर्माना वसूला जा रहा है।