चंडीगढ़. चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा के लगभग 50 हजार वकील अब अपनी एसोसिएशंस के प्रेसिडेंट व एग्जीक्यूटिव बॉडी को चुनने के लिए ऑनलाइन वोटिंग करेंगे। देश में पहली बार डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशंस के चुनाव ऑनलाइन वोटिंग से करवाए जा रहे हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी चुनाव के इस नए फॉर्मेट को मंजूरी दे दी है। ये चुनाव पंजाब एंड हरियाणा बार काउंसिल की तरफ से करवाए जा रहे हैं, जिसको लेकर इस हफ्ते ट्रायल किया जाएगा।
काउंसिल ने ऑनलाइन वोटिंग के लिए चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा की 140 बार एसोसिएशंस से एलिजिबल वोटर्स की लिस्ट मांग ली है। चंडीगढ़ बार एसोसिएशन ने भी अपने 2749 मेंबर्स की लिस्ट काउंसिल को सौंप दी है। बार काउंसिल ने ऑनलाइन वोटिंग के लिए एक प्राइवेट एजेंसी को हायर किया है। एजेंसी के पास सभी एसोसिएशंस के मेंबर्स की लिस्ट आने के बाद और ट्रायल सफल होने पर चुनाव की तारीख घोषित की जाएगी।
बार काउंसिल ने पूर्व चेयरमैन एडवोकेट सीएम मुंजाल की अध्यक्षता में तीन मेंबर्स की ऑनलाइन इलेक्शन कमेटी बनाई है। एडवोकेट मुंजाल ने बताया कि उन्होंने एजेंसी की मदद से ऑनलाइन वोटिंग का एक परफॉर्मा तैयार कर लिया है। इस प्रोसेस के तहत पूरे दिन में केवल 2 घंटे ही वोटिंग होगी और एक वकील को ऑनलाइन वोट करने के लिए 5 मिनट मिलेंगे। एक ही दिन में इलेक्शन का रिजल्ट भी घोषित कर दिया जाएगा। ये इलेक्शन एक हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की देखरेख में होगा।
ऐसे होगी ऑनलाइन वोटिंग:
- एलिजिबल वकील के रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक लिंक भेजा जाएगा।
- वह लिंक दो घंटे के लिए वैलिड होगा और वोट डालने के लिए केवल 5 मिनट ही मिलेंगे।
- उस लिंक पर क्लिक करने पर एक पेज खुलेगा जिसमें वकील को अपना एनरोलमेंट नंबर भरना होगा
- इसके बाद उस वकील के पूरे पर्टिकुलर्स आ जाएंगे।
- इसके बाद वोट करने का ऑप्शन होगा।
- फिर सभी कैंडिडेट्स के नाम और उनकी तस्वीर आ जाएगी।
- वकील अपने पसंदीदा कैंडिडेट को वोट डालेंगे और एक्सेप्ट का बटन दबाने के बाद लिंक बंद हो जाएगा।
- इलेक्शन केवल 5 पोस्ट के लिए होंगे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी और ट्रेजरर। ये लोग चुने जाने के बाद एग्जीक्यूटिव बॉडी खुद चुनेंगे।
- 65 साल से ज्यादा की उम्र के वोटर्स के लिए स्पेशल पोलिंग बूथ बनेंगे।
सवाल: सीक्रेसी कैसे मेंटेन होगी
इलेक्शन में सबसे जरूरी होती है सीक्रेसी यानी वोट की गोपनीयता। इस ऑनलाइन प्रोसेस में वोट डालने से पहले वोटर की फोटो खिंचेगी और अगर उस वक्त कैमरे में उसके अलावा कोई और भी नजर आता है तो उसकी वोट रिजेक्ट हो जाएगी। यानी वोटर को अकेले ही वोटर डालनी होगी। इसके अलावा एक बार वोटर ने अपने एनरोलमेंट नंबर से वोट डाल दी तो फिर वह उस लिंक पर अपना एनरोलमेंट नंबर नहीं भर सकेगा।