पंजाब / पूर्व डीजीपी परमदीप सिंह गिल समेत 45 अन्य के खिलाफ अवैध माइनिंग का केस दर्ज

परमदीप सिंह गिल पूर्व डीजीपी सहित गांव के 45 अन्य व्यक्तियों के खिलाफ 21(1) माइनिंग एंड मिनरलज एक्ट 1957 तहत केस दर्ज करने और गांव सैनी माजरा की शामलात दोबारा से चर्चा में आ गई है। सैनी माजरा की लगभग 150 एकड़ जमीन के कब्जे को लेकर पहले भी चर्चा में रहे हैं पूर्व डीजीपी

कुराली. कंडी क्षेत्र के गांवो में हो रही अवैध माइनिंग के मामले में पंजाब पुलिस के पूर्व डीजीपी परमदीप सिंह गिल और 45 अन्य व्यक्तियों के खिलाफ गांव सैनी माजरा में अवैध माइनिंग को लेकर केस दर्ज किया गया है।स्थानीय पुलिस ने कार्यकारी इंजीनियर जिला माइनिंग अफसर मोहाली की शिकायत पर केस दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है।

पुलिस थाना माजरी में दर्ज मुकद्दमा नंबर 34 में उक्त अधिकारियों ने बताया कि उप-मंडल मैजिस्ट्रेट खरड हिमांशु जैन द्वारा अवैध माइनिंग पर नकेल डालने के लिए गठित की कमेटी द्वारा खिजराबाद के करीब सैनीमाजरा का दौरा करने पर देखा गया कि गांव में अलग-अलग जगहों पर लगातार अवैध माइनिंग की गई है।

इस संबंधी जांच करते हुए पुलिस द्धारा 45 जमीन मालिकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इन जमीन मालिकों में से एक परमदीप सिंह गिल पूर्व डीजीपी पंजाब भी हैं। यहां ये बात उल्लेखनीय है कि परमदीप सिंह गिल पूर्व डीजीपी पंजाब समीप गांव सैनी माजरा की लगभग 150 एकड़ जमीन के कब्जे को लेकर काफी चर्चा में रहे हैं और पूरे राज्य के अंदर उनको इस जमीन के कब्जे को लेकर बड़े स्तर पर आलोचना का सामना करना पड़ा था।

इस जमीन की गिरदावरी को लेकर एक पक्ष गांव वासियों और दूसरा पक्ष पूर्व डीजीपी द्वारा उपमंडल मैजिस्ट्रेट और एडीसी मोहाली के पास बकायदा केस भी चला था। अब पुलिस द्वारा परमदीप सिंह गिल पूर्व डीजीपी सहित गांव के 45 अन्य व्यक्तियों के खिलाफ 21(1) माइनिंग एंड मिनरलज एक्ट 1957 तहत केस दर्ज करने और गांव सैनी माजरा की शामलात दोबारा से चर्चा में आ गई है। स्थानीय पुलिस द्धारा दर्ज किए केस अनुसार सारे मामले में शामिल सभी व्यक्तियों को फरार दिखाया गया है।

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