चंडीगढ़. पंजाब के प्राइवेट स्कूल संचालक परिजनाें काे काेर्ट के फैसले से पहले राहत देने को तैयार हैं। फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल एंड एसोसिएशन के प्रधान जगजीत सिंह धूरी ने बताया कि जो स्कूल अकेले ट्यूशन फीस लेते हैं व सालाना फंड नहीं लेते, वह 100% की बजाय 88% ट्यूशन फीस लेंगे। वहीं, जो स्कूल सालाना फंड अलग लेते हैं वह पूरी ट्यूशन फीस के साथ सालाना फंड 70% लेंगे। ट्रांसपोर्ट फीस सभी स्कूल 50% से अधिक नहीं वसूलेंगे।
उन्होंने बताया कि स्कूल मैनेजमेंट उन परिजनों की भी मदद करेगी जिनका काम पहले 2 महीने के दौरान प्रभावित हुआ है। इसके लिए माता-पिता को सही तथ्य पेश करते हुए अपने स्कूल को अप्लाई करना होगा। उन्होंने इस मुद्दे पर कुछ राजनीतिक दलों पर राजनीतिक राेटियां सेंकने का आरोप भी लगाया।
प्रॉपर्टी मालिक की मौत के बाद किरायेदार रहने का हकदार नहीं, जालंधर के एक मामले में हाईकोर्ट ने दिया फैसला
चंडीगढ़. प्रॉपर्टी मालिक की मौत के बाद निजी इस्तेमाल न होने के आधार पर किरायेदार उसी जगह रहने का हकदार नहीं हो जाता। यह अहम फैसला पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस अनिल खेत्रपाल ने जालंधर रेलवे स्टेशन के पास स्थित प्राॅपर्टी के एक केस के संबंध में दिया। उन्होंने कहा, यह प्रॉपर्टी खाली न करने का आधार नहीं हो सकता। किरायेदारों की तरफ से दाखिल सभी याचिकाएं हाईकोर्ट ने खारिज कर दी।
किराएदारों की तरफ से याचिका दायर कर कहा गया कि रेंट कंट्रोलर ने प्रॉपर्टी मालिक के निजी इस्तेमाल के लिए संपत्ति खाली करने का आदेश दिया था। संपत्ति मालिक की अब मौत हो चुकी है, इसलिए निजी इस्तेमाल की दलील खारिज होनी चाहिए। ऐसे में बिल्डिंग खाली करने का आदेश रद्द हो। हाईकोर्ट ने कहा, मौजूदा मामले में भले ही प्रॉपर्टी मालिक की मौत हो गई है, लेकिन इससे उसके कानूनी वारिसों का अधिकार कम नहीं हो जाता।