पंजाब में राहत भरी खबर / आज से तहसील और सब रजिस्ट्रार ऑफिस में हाेंगी ब्लड रिलेशन में रजिस्ट्रियां, स्टांप ड्यूटी लगाने की भी तैयारी

कर्फ्यू और लाॅकडाउन के चलते सरकार ने ब्लड रिलेशन में होने वाली रजिस्ट्रियाें पर लगा दी थी रोक शिअद-भाजपा सरकार में शुरू हुई थी ब्लड रिलेशन में 6% छूट की योजना

पटियाला. ब्लड रिलेशन में रजिस्ट्री करवाने का इंतजार कर रहे हजाराें लाेगाें के लिए राहत भरी खबर है। क्योंकिक लाॅकडाउन के दाैरान बंद की गईं ब्लड रिलेशन में रजिस्ट्री आज से शुरू हाेंगी। माॅल मंत्री गुरप्रीत सिंह कांगड़ ने ये एेलान किया। वर्तमान में सिर्फ नॉर्मल व तत्काल में ही रजिस्ट्री हाे रही हैं। ब्लड रिलेशन रजिस्ट्रियां बंद थीं। जनता की परेशानी काे देखते हुए दाेबारा से रजिस्ट्रियां खाेली जा रही हैं।

ये आदेश शुक्रवार से लागू हाेगा। सूबे के सभी तहसीलदार व सब रजिस्ट्रार काे सूचित कर दिया गया है। मंत्री कांगड ने संकेत दिए हैं कि ब्लड रिलेशन रजिस्ट्री कराने पर स्टांप ड्यूटी लगाने के लिए भी सरकार साेच रही है। सीएम के साथ बात चल रही है। हरी झंडी मिलते ही नाेटिफिकेशन लागू किया जाएगा।

उधर, सब रजिस्ट्रार संजीव शर्मा का कहना है कि जैसे ही सरकार के आदेश आएंगे, उनकाे उसी प्रकार से लागू कर दिया जाएगा। ब्लड  रिलेशन में रजिस्ट्री की मंजूरी न देने काे लेकर सरकार का मानना था कि ये लाेग कभी भी रजिस्ट्री करा सकते हैं। मगर दूसरी रजिस्ट्री के लिए बयाना लिखा हाेता है। इससे लाेगाें के पैसे डूबने का डर रहता है। इसलिए इनकाे रिलेशन में रजिस्ट्री न हाेने काे लेकर सरकार ने 12 मई के जारी किए गए नाेटिफिकेशन में भी जिक्र किया था।

राज्य में प्राॅपर्टी के काराेबार में मंदी काे दूर करने के लिए पिछली  शिअद-भाजपा सरकार ने 2015 के नवंबर में एेलान किया था कि ब्लड रिलेशन में प्राॅपर्टी ट्रांसफर करने के वक्त स्टांप ड्यूटी (अाम ताैर पर 6 फीसदी) नहीं अदा करनी पड़ेगी। यह लाेगाें काे पुश्तैनी जायदाद के बंटवारे के वक्त पड़ने वाले अतिरिक्त बाेझ से बचाने के लिए उठाया गया कदम था। लेकिन सरकार के इस नियम का कुछ प्रॉपर्टी डीलर अनुचित फायदा उठाने लगे थे।

यूं हाेने लगी हेराफेरी

तिकड़मबाज प्राॅपर्टी डीलराेें ने सरकार की दाेनाें याेजानाअाें काे एक साथ जाेड़कर नई याेजना तैयार कर ली। इसके तहत पहले जायदाद परिवार की महिला के नाम रजिस्टर्ड करवाकर 6% की बजाय 4% स्टांप ड्यूटी अदा कर दी जाती थीं। इसके बाद सरकार के नए नियम ब्लड रिलेशन ट्रांसफर का फायदा उठाते हुए बिना रजिस्ट्रेशन फीस दिए उसी प्राॅपर्टी काे महिला के पिता, पुत्र या भाई के नाम ट्रांसफर करवा देते थे।

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