अनलॉक-2 / पंजाब में केंद्र की गाइडलाइंस लागू, वीकेंड में पहले जैसा लॉकडाउन रहेगा

जिला अधिकारियों को अपने जिलों में कंटेनमेंट जोन के अलावा दूसरी जगहों पर नियमों को लागू करने के लिए अधिकृत किया गया है। एक  से दूसरे सूबे या एक से दूसरे शहर जाने पर बैन नहीं होगा। इसके लिए किसी मंजूरी की जरूरत नहीं होगी।

चंडीगढ़. केंद्र की अनलॉक 2 गाइडलाइंस के बाद पंजाब सरकार ने भी उन्हीं गाइडलाइंस पर मुहर लगा दी है। 1 जुलाई से 30 जुलाई तक लॉकडाउन केवल कंटेनमेंट जोन में ही रहेगा। नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा। हालांकि, शनिवार और रविवार को पहले की ही तरह लॉकडाउन रहेगा।

जिला अधिकारियों को अपने जिलों में कंटेनमेंट जोन के अलावा दूसरी जगहों पर नियमों को लागू करने के लिए अधिकृत किया गया है। एक  से दूसरे सूबे या एक से दूसरे शहर जाने पर बैन नहीं होगा। इसके लिए किसी मंजूरी की जरूरत नहीं होगी।

बिना मास्क बसों में सफर पर 500 रु. तक जुर्माना

पंजाब सरकार ने बसाें में पूरी सवारियां बिठाने की इजाजत देने के बाद अब ट्रांसपोर्टरों की जिम्मेदारी भी फिक्स कर दी है। बस में ड्राइवर व कंडक्टर के साथ हर यात्री के लिए मास्क जरूरी है। इसकी जिम्मेदारी ट्रांसपोर्टर की होगी। अगर मास्क नहीं है तो उसे किसी सूरत में नहीं बिठाया जाए। चेकिंग के लिए स्पेशल नाके लगाए जाएंगे। बिना मास्क यात्रा करने पर 500 रु. जुर्माना लगाया जाएगा।

पंजाब सरकार ने ‘अनलौक -2 ‘के अंतर्गत नयी हिदायतें आज 1 जुलाई से लागू कर दीं हैं। इन दिशा -निर्देशों अनुसार लाकडाऊन को कंटेनमैंट जोनों में 31 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है जबकि कंटेनमैंट ज़ोनें से बाहर केंद्र सरकार की तरफ से जारी दिशा -निर्देशों अनुसार ही ढ़ील दीं गई हैं।

जानो पंजाब में क्या -क्या रियायतों दीं गई हैं कर क्या कुछ बंद रहेगा।

  • पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार के दिशा -निर्देशों मुताबिक रात के कर्फ़्यू में ढील दी है। अब कर्फ़्यू रात 9 बजे की जगह रात 10 बजे से प्रातःकाल 5 बजे तक लगा रहेगा।
  • इसके इलावा सूबो में दुकानेे बंद करने का समय रात 7 बजे से बढ़ाकर रात 8 बजे तक कर दिया गया है। इसके साथ ही होटल और रैस्टोरैंट भी रात के 9 बजे तक 50 प्रतिशत सामर्थ्य के साथ खोले जा सकेंगे।
  • सरकार ने विवाह-शादी में 50 लोगों के इकट्ठा होने और मृत्यु के समय 20 व्यक्तियों के शामिल होने को परवानगी दी है।
  • सरकार की हिदायतें मुताबिक अब यात्री बसें की यातायात एक से दूसरे सूबो में पूरी सामर्थ्य के साथ हो सकेगी और कैब, टैकसियें को भी पूरी सामर्थ्य के साथ चलने की आज्ञा दे दी गई है।
  • सूबो में शापिंग माल सोमवार से शनिवार तक खुलेंगे जबकि इतवार को इनको बंद रखने का हुक्म दिए गए हैं।
  • धार्मिक स्थान प्रातःकाल 5 बजे से रात 8 बजे तक खुलेंगे। इस दौरान लंगर और प्रसाद वितरण की आज्ञा दी गई है।
  • सरकार ने स्पोर्ट्स कंपलैक्स, स्टेडियम और पब्लिक पार्क भी प्रातःकाल 7 बजे से रात 8 बजे तक खोलने की इजाज़त दे दी है।

31 जुलाई तक क्या कुछ रहेगा बन्द

पंजाब सरकार की तरफ से जारी हिदायतें अनुसार सूबो में सिनेमा हाल, स्विमिंग पुल, ऐंटरनेमैंट पार्क, असेंबली हाल, बार, स्कूल, कालेज, यूनिवर्सिटियाँ और कोचिंग सैंटर सब 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। कंटेनमैंट ज़ोना में लाकडाऊन पहले की तरह ही सख़्त तरीको साथ लगा रहेगा और सिर्फ़ ज़रूरी गतिविधियों की ही आज्ञा होगी।

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