पटियाला । कर्फ्यू के दौरान गाने की शूटिंग व एके 47 से फायरिंग करने के केस में नामजद पंजाबी सिंगर शुभदीप सिंह उर्फ सिद्धू मूसेवाला एक बार फिर आइजी पटियाला की शरण में पहुंचे। सिद्धू मूसेवाला के खिलाफ पहले कर्फ्यू उल्लंघन का केस दर्ज हुआ था, जिसके बाद आर्म्स एक्ट के तहत नामजद किया गया था। इन केसों की जांच के दौरान मूसेवाला के खिलाफ नई 120 बी जोड़ दी गई तो मूसेवाला आइजी पटियाला जतिदंर सिंह औलख के पास पहुंचे।
आइजी औलख के पास मूसेवाला ने पुलिस अधिकारी पर सही कार्रवाई न करने के आरोप तक के आरोप लगाए। इसके बाद आइजी ने संगरूर व बरनाला दोनों केसों में स्पेशल इन्वेस्टीगेशन टीम (एसआइटी) बना दी है। अब सिद्धू मूसेवाला के खिलाफ एसआइटी जांच करेगी। पुराने अधिकारियों को इस केस की जांच से हटा दिया गया है। बरनाला केस में एसआइटी मेंबर एसपी सुखदेव सिंह, डीएसपी बरनाला हरमिंदर सिंह व धनौला थाना एसएचओ कुलदीप सिंह शामिल किए हैं, जबकि पहले यह केस एसपी रूपिंदर कुमार देख रहे थे। डेढ़ महीने के दौरान सिद्धू मूसेवाला के खिलाफ आरोपों के तहत लगी धाराओं से अधिक उन पर पुलिस मेहरबानियां अधिक नजर आने लगी हैंं।
यह मेहरबानियां दिखाई पुलिस ने
- मई महीने में वीडियो वायरल होने के बावजूद सिर्फ कर्फ्यू उल्लंघन का केस दर्ज किया था।
- हाई कोर्ट में वकील द्वारा पीआइएल फाइल होने के बाद आर्म्स एक्ट का केस दर्ज हुआ, लेकिन गिरफ्तारी नहीं की।
- जांच की दिशा मूसेवाला के खिलाफ हुई तो एक महीने बाद ही बरनाला से अधिकार वापस लेकर जांच का जिम्मा एसएसपी संगरूर को सौंप दिया।
- केस दर्ज होने के करीब डेढ़ महीने बाद भी पुलिस ने हथियारों को कब्जे में लेकर पड़ताल शुरू नहीं की है।
- छह जून को नाभा में काली फिल्म लगी कार में पहुंचे मूसेवाला को गिरफ्तार करने के बजाय चालान काट छोड़ा गया।
- पुलिस ने मूसेवाला को 12 जून को जांच में शामिल होने का नोटिस दिया लेकिन वह पेश नहीं हुआ।
- मूसेवाला के खिलाफ धारा 120 बी की बढ़ोत्तरी हुई तो आईजी ने दो सिट बनाकर कंप्लेंट व केस दोनों की जांच शुरू करवा दी।
पुलिस के खिलाफ अदालत में एप्लीकेशन दी हैः जोशी
मूसेवाला के खिलाफ हाई कोर्ट में पीआइएल दाखिल करने के बाद बरनाला पुलिस ने मूसेवाला पर दर्ज केस में आर्म्स एक्ट की धाराएं जोड़ी थी। वकील रवि जोशी ने कहा कि बरनाला कोर्ट में मंगलवार को इस केस में नामजद इंदरवीर व करम सुखबीर सिंह की जमानत लगी हुई थी, अब यह सुनवाई 25 जून को होगी। रवि जोशी वकील की तरफ से मंगलवार को वकील आरएस रंधावा व हरिंदर राणू पेश हुए थे। रवि जोशी ने कहा कि पुलिस की इन मेहरबानियों के खिलाफ अदालत में एप्लीकेशन दे दी है।
एसआइटी जांच में सब कुछ क्लीयर हो जाएगाः आइजी
आइजी जतिंदर सिंह औलख ने कहा कि मूसेवाला ने कंप्लेंट दी थी, जिसके बाद दो सिट का गठन किया है। सिट अब कंप्लेंट व मामले की पड़ताल भी करेगी, जिसकी रिपोर्ट में सब कुछ क्लीयर हो जाएगा। पुलिस कानून के अनुसार अपना काम कर रही है।