4 जून को सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. दरअसल, कंपनियों की दलील है कि वो 29 मार्च से 17 मई के बीच के 54 दिनों की पूरी सैलनी देने की हालत में नहीं है. उनकी दलील थी कि सरकार को ऐसे मुश्किल हालत में उद्योगों की मदद करनी चाहिए. इस केस की सुनवाई जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस संजय कौल और एमआर शाह की बेंच कर रही है.
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पिछली बार यानी 4 जून को सुनवाई के दौरान कोर्ट को ये जानकारी मिली थी कि कर्मचारियों और कंपनियों के बीच सैलरी को लेकर बातचीत हुई है. केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि अगर कोई कोई कंपनी ये कह रही है कि वो पूरी सैलरी देने की हालत में नहीं है तो वो फिर अपनी ऑडिटेड बैलेंस शीट दिखाए.
सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करते हुए केंद्र सरकार ने कहा कि सैलरी को लेकर 29 मार्च को दिया गया आदेश कर्मचारियों को मदद करने के मकसद से लिया गया है. खासकर कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले को ऐसे हालात में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. हलफनामे में ये भी कहा गया कि ये आदेश आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों के तहत लिया गया.कंपनियों की दलील