केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए जारी किए दिशा-निर्देश, अब करना होगा इन नियमों का पालन

सरकारी कार्यालयों में कोरोना पॉज़िटिव मामले (Coronavirus Posotive Cases) लगातार बढ़ने के बाद ये कदम उठाया गया है. सरकार के नए दिशा-निर्देश (Government Issues fresh covid 19 Guidelines) अब केवल उन कर्मचारियों को कार्यालय आने को कहा है जिनमें कोई लक्षण नहीं है.

नई दिल्ली. कोरोना वायरस (Coronavirus) का खतरा अभी भी देश पर मंडरा रहा है. इसी के चलते केंद्र सरकार (Central Government) ने अपने कर्मचारियों के कार्यालय आने के बारे में नए दिशा-निर्देश (New Guidelines) जारी किए. सरकारी कार्यालयों में कोरोना पॉज़िटिव मामले लगातार बढ़ने के बाद ये कदम उठाया गया है. सरकार के नए दिशा-निर्देश में अब केवल उन कर्मचारियों को कार्यालय आने को कहा जिन्हें कोई लक्षण नहीं है.

आइये आपको बताते हैं नए नियमों के बारे में…

(1) अगर सर्दी/खांसी या बुखार है तो घर पर ही रहने को कहा गया है.

(2) कंटेनमेंट ज़ोन में रह रहे सरकारी अधिकारी और कर्मचारी घर से ही काम करेंगे. जब तक कंटेनमेंट ज़ोन नहीं हट जाता तब तब घर पर ही रहेंगे.

(3)  एक दिन में 20 से अधिक अधिकारी/कर्मचारी काम नहीं करेंगे. इसके लिए रोस्टर बनाया जाएगा. बाकी घर से काम करते रहेंगे.

(4) अगर एक केबिन में दो अधिकारी हैं तो वे एक दिन छोड़ कर आएंगे.

(5) पूरे समय मास्क लगाना होगा. जो नहीं लगाएंगे उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी.

(6)  सोशल डिस्टेंसिंग बना कर रखें.

(7)  अधिकारी अपने कंप्यूटर आदि की खुद ही सफाई करेंगे.

(8)  जहां तक संभव हो आमने-सामने की बैठक से बचा जाए.

महाराष्ट्र (Maharashtra) में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस (Coronavirus) के 3007 नए मामले सामने आए हैं. जबकि इस अवधि में 91 लोगों की मौत हो गई. इसके साथ ही राज्य में कुल मामलों की संख्या बढ़कर 85,975 हो गई है. इसके अलावा महाराष्ट्र में मरने वालों की संख्या बढ़कर 3,060 हो गई है. राज्य में अब तक 43,591 एक्टिव मामले हैं. महाराष्‍ट्र ने कोरोना संक्रमण के मामले में चीन को भी पीछे छोड़ दिया है. जबकि यहां पर कोरोना की वजह से अभी तक पाकिस्‍तान से ज्‍यादा मौत हो चुकी है.

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