Lockdown 4: आज से इन राज्यों ने दी कुछ प्रतिबंधों में ढील, क्या खुलेगा, क्या रहेगा बंद, यहां जानें
केंद्र सरकार ने लॉकडाउन (Lockdown) के इस चौथे चरण के लिए कुछ अधिकार राज्यों को भी दिए हैं. इसके तहत सोमवार को दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों अपने-अपने यहां लॉकडाउन में ढील को लेकर जानकारी दी.
नई दिल्ली. देश में बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण (Covid 19) के मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने लॉकडाउन (Lockdown 4) को 31 मई तक बढ़ा दिया है. केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के इस चौथे चरण के लिए कुछ अधिकार राज्यों को भी दिए हैं. इसके तहत सोमवार को दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों अपने-अपने यहां लॉकडाउन में ढील को लेकर जानकारी दी.
झारखंड
झारखंड सरकार ने लॉकडाउन-4 में राज्य में औद्योगिक गतिविधियों, निर्माण कार्यों, टैक्सी, शराब की दूकानों, किताबों और स्टेशनरी की दूकानों, मोबाइल, टीवी, एयरकंडीशनर आदि आवश्यक सेवाओं के सर्विस सेंटर, ई-कामर्स, निजी कार्यालयों और किसानों की सभी गतिविधियों को तत्काल प्रभाव से शुरू करने की अनुमति दे दी हैं. झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज यहां बताया कि कोरोना मामलों की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में इस आशय का फैसला लिया गया.
पंजाब में कोरोना वायरस महामारी को फैलने से रोकने के लिए 31 मई तक शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक गैर जरूरी गतिविधियों के लिए आवाजाही निषिद्ध रहेगी. राज्य के गृह विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किया है. केंद्र द्वारा 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाये जाने के बाद पंजाब में रविवार को यह आदेश जारी किया गया. पंजाब सरकार ने सोमवार को कर्फ्यू पाबंदिया हटा ली हैं और उसने 31 मई तक के लिए लॉकडाउन लगा दिया है. आदेश के अनुसार राज्य में सभी शॉपिंग मॉल बंद रहेंगे. लेकिन शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य बाजारों में सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक सभी दुकानें खुलने की इजाजत होगी. लेकिन मुख्य बाजारों, बाजार कॉम्प्लेक्सों की दुकानों , रेहड़ी बाजार और अन्य भीड़भाड़ वाले स्थानों के लिए जिला प्रशासन अपने विवेकाधिकार का इस्तेमाल करेगा एवं भीड़ कम करने के लिए दुकानों के लिए अलग अलग समय तय कर सकता है.
राजस्थान सरकार ने लॉकडाउन में बड़ी ढील देते हुए निषिद्ध क्षेत्र घोषित इलाकों के अलावा सभी जगह सारी दुकानें खोलने की सशर्त अनुमति सोमवार को दे दी. इनमें सैलून व पार्लर भी शामिल हैं. राजस्थान सरकार के गृह विभाग ने लॉकडाउन 4.0 के लिए दिशा निर्देश सोमवार को जारी की जो 31 मई तक लागू होंगे और इसके तहत मॉल व वाणिज्यिक परिसरों कमर्शियल कांपलेक्स को खोलने की अनुमति अभी नहीं होगी.
इस दिशा निर्देश में सरकारी एवं निजी कार्यालयों के लिए कर्मचारियों की संख्या को लेकर भी छूट दी गयी है. सरकार ने स्टेडियम खोलने की अनुमति दी है लेकिन दर्शकों को आने की अनुमति नहीं होगी. इसी तरह क्लब हाउस व पोलो क्लब खुल सकेंगे लेकिन वहां किसी तरह के कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति नहीं होगी. ओरेंज जोन में सुबह सात बजे से शाम 6.30 बजे तक सामाजिक मेल जोल से दूरी के नियमों का पालन करते हुये पार्कों में जाने की भी अनुमति दी गई है.
तमिलनाडु
तमिलनाडु के ग्रामीण क्षेत्रों में मंगलवार से सैलून खोलने की राज्य सरकार ने अनुमति दे दी है. लॉकडाउन के कारण ये दो महीने से बंद हैं. एक आधिकारिक वक्तव्य में यहां कहा गया कि हेयरड्रेसर के अनुरोध पर गौर करने के बाद मुख्यमंत्री के. पलानीस्वामी ने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सोमवार को यह घोषणा की. वक्तव्य में कहा गया कि सैलून में काम करने वाले लोग और ग्राहक दोनों सामाजिक दूरी का ध्यान रखेंगे.
तेलंगाना
तेलंगाना सरकार ने नए दिशा-निर्देशों और छूट के साथ राज्य में लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ाने की घोषणा की है. इस दौरान सार्वजनिक परिवहन को भी सशर्त मंजूरी दी गई है. कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार की रोकथाम के मद्देनजर केंद्र द्वारा लागू देशव्यापी लॉकडाउन की अवधि को 31 मई तक बढ़ाने के एक दिन बाद मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव ने भी इसे बढ़ाने का ऐलान किया.
मध्य प्रदेश
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को कहा कि कोविड-19 को फैलने से रोकने लिए लागू चौथे चरण के लॉकडाउन में पूरे प्रदेश में अब दो जोन रेड एवं ग्रीन रहेंगे. तीसरे जोन ऑरेन्ज को खत्म कर दिया गया है. उन्होंने कहा, ‘रेड जोन के अंतर्गत इंदौर, उज्जैन जिले का संपूर्ण क्षेत्र, भोपाल, बुरहानपुर, जबलपुर, खंडवा एवं देवास के नगर निगम क्षेत्र तथा मंदसौर, नीमच, धार व कुक्षी के नगर पालिका क्षेत्र होंगे.’ चौहान ने कहा, ‘प्रदेश के शेष सभी जिले ग्रीन जोन में रखे गए हैं.’
उन्होंने कहा कि रेड जोन में एक सप्ताह तक बाजार बंद रहेंगे तथा इसके बाद समीक्षा कर निर्णय लिया जाएगा. चौहान ने कहा कि लॉकडाउन-4 के दौरान सभी निषिद्ध क्षेत्रों में विशेष प्रतिबंध जारी रहेंगे तथा केवल अत्यावश्यक गतिविधियों की अनुमति होगी. निषिद्ध क्षेत्र के भीतर और बाहर लोगों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी, केवल चिकित्सा आपात और आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति की जा सकेगी. निषिद्ध क्षेत्रों में उद्योग संचालित नहीं होंगे परंतु इनके बाहर सभी स्थानों पर उद्योग संचालित किये जा सकेंगे.
उन्होंने बताया कि दोनों रेड एवं ग्रीन जोन्स में स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, प्रशिक्षण संस्थान, होटल, रेस्तरां, आतिथ्य सेवाएं, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, सिनेमाघर, बार, सभागार प्रतिबंधित रहेंगे. इसके अलावा, दोनों जोन में सामुदायिक कार्यक्रम, सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, खेलकूद, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन नहीं हो सकेंगे. सभी धार्मिक स्थल, पूजा स्थल तथा धार्मिक सभाएं प्रतिबंधित रहेंगी.
गुजरात
कोरोना वायरस लॉकडाउन से प्रभावित लोगों को बड़ी राहत प्रदान करते हुए गुजरात सरकार ने मंगलवार से गैर निरुद्ध क्षेत्रों में बाजारों और दुकानों को खोलने समेत कई रियायतों की सोमवार को घोषणा की. मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कहा कि निरुद्ध क्षेत्रों में कोई ढील नहीं दी जाएगी लेकिन गैर निरुद्ध क्षेत्रों में सुबह आठ बजे से अपराह्न चार बजे तक दुकान और कार्यालय खुल सकते हैं. हालांकि, ऐसे व्यावसायिक और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को सम-विषम फार्मूले का पालन करना होगा जहां एक दिन में बस 50 फीसदी प्रतिष्ठान ही खुले रह सकते हैं. इसके अलावा, सरकार ने गैर निरुद्ध क्षेत्रों में पान मसाला की दुकानों एवं नाई एवं हजामत की दुकानों एवं सैलूनों को भी खोलने की इजाजत दी है. रूपाणी ने कहा कि रेस्तरां एवं ढाबे बस भोजन ले जाने के लिए खुले रह सकते हैं. उन्होंने कुछ स्थानों को छोड़कर राज्यभर में बस एवं ऑटोरिक्शा सेवाओं की बहाली की घोषणा की.
कर्नाटक
कर्नाटक सरकार ने सोमवार को लॉकडाउन के नियमों में और ढील देते हुए निषिद्ध क्षेत्र (कंटेनमेंट जोन) को छोड़कर राज्य में 19 मई से सार्वजनिक परिवहन सेवाएं शुरू करने की अनुमति दे दी. राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में आयी ताजा वृद्धि के बाद प्रदेश सरकार ने गुजरात, महाराष्ट्र, केरल एवं तमिलनाडु के लोगों को प्रदेश में चरणबद्ध तरीके से ही प्रवेश देने का निर्णय लिया है और विशेष मामलों में अनुरोध के आधार पर अनुमति मिलेगी. लॉकडाउन 4.0 की शुरुआत के साथ सरकार ने जिलों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटने के बजाय निगरानी के लिए निषिद्ध क्षेत्रों पर ध्यान देने का फैसला किया है. निजी बसों को भी चलने की अनुमति प्रदान की गयी है और एक बस में केवल 30 यात्रियों को ही यात्रा की इजाजत दी जाएगी और मास्क लगाना तथा सामाजिक दूरी का पालन करना सबके लिए जरूरी होगा.
उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने लॉकडाउन 4.0 के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी हैं. मेडिकल आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर विमान सेवाओं पर रोक रहेगी. मेट्रो रेल सेवाएं नहीं चलेंगी. स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे. ऑनलाइन और दूरस्थ शिक्षा के जरिए पढ़ाई करने की अनुमति दी जा सकती है. सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, मनोरंजन पार्क, खेल परिसर और स्टेडियम आदि को खोलने की अनुमति होगी लेकिन इनमें दर्शकों के लिए अनुमति नहीं होगी. हॉस्पिटैलिटी सर्विस आम लोगों के लिए बंद रहेगी. हालांकि बस डिपो, रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डों पर चलने वाली कैंटीन, रेस्तरां-किचन को खाने या खाद्ध पदार्थों की केवल होम डिलिवरी करने की अनुमति होगी.
दिल्ली
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में लॉकडाउन 4 के दौरान नाई की दुकान, स्पा और सैलून बंद रहेंगे. जबकि सभी दिल्लीवासी शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक घरों रहेंगे. हालांकि इस दौरान जरूरी सामान की सप्लाई में शामिल लोगों की आवाजाही रहेगी. दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन 4 के दौरान टैक्सी और कैब चलाने की अनुमति दी है. हालांकि टैक्सी समेत सभी चार पहिया वाहनों में केवल दो यात्रियों को बैठाने की अनुमति होगी. सभी सरकारी और सभी प्राइवेट दफ्तर अपनी पूरी क्षमता के साथ खुल जाएंगे, लेकिन प्राइवेट दफ्तर कोशिश करें कि जितना ज्यादा घर से काम किया जा सके, उतना घर से काम किया जाए. इसके अलावा दुकानें खोली जा सकेंगे, लेकिन ऑड-इवन स्टाइल में.
दिल्ली में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम खोले जा सकते हैं, लेकिन उनमें दर्शकों के प्रवेश की अनुमति नहीं होगी. यही नहीं, दिल्ली सकरार ने राष्ट्रीय राजधानी में निर्माण कार्य की अनुमति भी दे दी है, लेकिन इसमें वही मजदूर काम करेंगे जो इस समय दिल्ली में हैं. सीएम केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में बसों को चलाने की अनुमति है लेकिन एक बार में केवल 20 यात्रियों के साथ. जबकि बस में सवार होने से पहले यात्रियों की जांच की जाएगी. परिवहन विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि सभी बस-स्टॉप और बस के अंदर सामाजिक सुरक्षा मानदंडों का पालन किया जाए. दिल्ली में ऑटो-रिक्शा, ई-रिक्शा और साइकिल-रिक्शा की अनुमति होगी, लेकिन केवल एक यात्री के साथ. केजरीवाल ने कहा कि विवाह समारोह में केवल 50 लोग, तो अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग शामिल हो सकते हैं. दिल्ली में भवन निर्माण कार्य और सामान ले जाने वाले ट्रकों को आवाजाही की अनुमति होगी.
दिल्ली में 31 मई तक धार्मिक सभाओं की अनुमति नहीं, तो स्पा, सैलून भी बंद रहेंगे. इसके अलावा दिल्ली में मेट्रो ट्रेन, कॉलेज, शॉपिंग मॉल और स्विमिंग पूल बंद रहेंगे. वहींं, रेस्तरां होम-डिलीवरी के लिए खुल सकते हैं, लेकिन रेस्तरां में डाइनिंग सेवा की अनुमति नहीं है. एग्रीगेटर्स के लिए कारपूलिंग या कार-शेयरिंग की अनुमति नहीं होगी. दो पहिया वाहनों को अनुमति दी जाएगी लेकिन पीछे की सीट पर किसी को बैठाकर यात्रा करना प्रतिबंधित होगा. वहीं कनेंटमेंट जोन में कोई गतिविधि की अनुमति नहीं होगी.
पश्चिम बंगाल
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि 21 मई से बस सर्विस राज्य में शुरू की जाएंगी और सैलून, पार्लर भी खोल दिए जाएंगे. ममता बनर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में आधिकारिक तौर पर रात्रि कर्फ्यू नहीं, लेकिन लोगों से शाम सात बजे के बाद बाहर नहीं निकलने का आग्रह किया गया है. उन्होंने कहा कि 21 मई के बाद कन्टेन्मेंट जोन को छोड़कर अन्य सभी जगहों पर बड़े स्टोर्स खोल दिए जाएंगे. साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं सभी प्रवासी मजदूरों से कुछ धैर्य रखने का आग्रह करती हूं. हम हर संभव व्यवस्था कर रहे हैं. ममता बनर्जी ने कहा कि 27 मई से ऑटोरिक्शा की सेवाएं बहाल कर दी जाएंगी. हालांकि एक ऑटोरिक्शा में 2 लोगों के बैठने की अनुमति होगी. राज्य सरकार ने ऑफिस खोलने को लेकर भी ऐलान किया है और कहा कि एक दिन के अंतराल पर सरकारी और निजी ऑफिस खुलेंगे. साथ ही ममता ने कहा कि मैं सभी प्रवासी मजदूरों से कुछ धैर्य रखने का आग्रह करती हूं. हम हर संभव व्यवस्था कर रहे हैं.
असम
असम के मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल सरकार ने भी राज्य में गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के तहत छूट दी है, लेकिन पहले की तरह पाबंदियां लागू रहेंगी. अगर असम में कोरोना वायरस के मामलों की बात करें तो यहां कुल 87 केस हैं, जबकि 2 लोगों की मौत हो चुकी है. अभी तक 39 लोग कोरोना को मात देकर ठीक हो गए हैं.