बठिंडा. सोमवार से जिले भर में सुबह 7 बजे से लेकर सांय सात बजे तक सभी तरह के बाजार खुलने से एक बार फिर से रौनक वापिस लौट आई है। इस दौरान बठिंडा के जिला मजिस्ट्रेट बी श्रीनिवासन ने लाकडाउन संबंधी नए हुक्म जारी करते कहा कि अब शाम 7 बजे से प्रातःकाल 7 बजे तक पहले की तरह क्र्फयू लागू रहेगा और प्रातःकाल 7 बजे से शाम 7 बजे तक लोगों को छूट दी गई हैं। यह हुक्म 18 से 31 मई 2020 तक लागू रहेंगे। आम लोगों के लिए रात के कर्फ़्यू समय यातायात पर रोक रहेगी। इसी तरह 65 साल से अधिक उम्र के बुज़ुर्ग, 10 साल से कम उम्र के बच्चे, गर्भवती औरतें या किसी गंभीर बीमारी से पीडितों को भी घरों के अंदर रहने के लिए कहा गया है।
- जिला मैजिस्ट्रेट ने जिला निवासियों से अपील की कि कोरोना का प्रसार रोकने के लिए लोग पहले की तरह प्रशासन का सहयोग करते रहे और नियमों का पालन करते रहे। उन्होंने ज़िला निवासियों की तरफ से अब तक दिए सहयोग के लिए उनका धन्यवाद भी किया।
क्या कुछ खुलेगा - जिला मैजिस्ट्रेट ने बताया कि हर प्रकार की दुकानों समेत बारबर शाप, सलून, सपा, मेन बाज़ार, शहरी और देहाती क्षेत्रों में प्रातःकाल 7 से शाम 6 बजे तक खुल सकेंगे। परन्तु मैन बाज़ारों व रेहड़ी व सभी तरह की दुकानों पर सामाजिक दूरी के सिद्धांत की सख़्ती के साथ पालना करनी होगी।
- इसी तरह स्पोर्ट्स कंप्लैक्स खोले जा सकेंगे परन्तु वहां दर्शक नहीं आ सकेंगे। हर प्रकार की इंडस्ट्री देहाती और शहरी दोनों क्षेत्रों में काम कर सकेगी। निर्माण कार्य भी शहरी और देहाती दोनों क्षेत्रों में हो सकते हैं।
- इसके बिना खेती, बाग़बानी, पशु पालन, वैटरनरी सेवाओं के साथ जुड़े काम हो सकेंगे। ईकामर्स को भी तय सीमा में काम करने की आज्ञा दी गई है। सरकारी और प्राईवेट दफ़्तर कम स्टाफ के साथ काम कर सकेंगे।
- सामाजिक दूरी का ख्याल रखना लाज़मी
जिला मजिस्ट्रेट बी श्रीनिवासन ने कहा कि जिन स्थानों में काम करने की छूट दी गई है वहां सामाजिक दूरी के सिद्धांत का सख़्ती के साथ पालन किया जाए और दो लोगों में 6 फुट की दूरी रखनी लाज़िमी होगी। 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ काम करने की प्रथा विकसित करने के लिए कहा गया है। दुकानदार दुकानों के बाहर सर्कल लगाएंगे ताकि ग्राहकों के बीच सामाजिक दूरी बने रहे। ग्राहक और दुकानदार मास्क पहनेंगे और ओर सभी सेहत संबंधी जारी सलाह का पालन करेंगे।
अब लाकडाउन व कर्फ्यू पास की जरूरत नहीं
उद्योगों या ओर अदारों को काम शुरू करने के लिए कोई अलग परवानगी नहीं चाहिए होगी। प्रातःकाल 7से शाम 7बजे तक सरकारी और निजी अदारों के कर्मचारी बिना किसी पास के अपने काम के स्थान पर आ जा सकेंगे।
सभी तरह के वाहन कर सकेंगे आवागमन
सभी भार ढुलाई वाले वाहन चाहे वह भरे हों या खाली चलने की आज्ञा दी गई है। सभी 4 पहिया वाहन, 3 पहिया वाहन, टैक्सी में चालक के साथ दो यात्री, दो पहिया वाहन और एक सवार, साइकिल, रिक्शा और आटो रिक्शा प्रातःकाल 7 से शाम 7 बजे तक ट्रांसपोर्ट विभाग की तरफ से जारी की जाने वाली एस.ओ.पी. के नियमों अनुसार चल सकेंगे।
अभी क्या रहेगा पूरी तरह बन्द
जिला मजिस्ट्रेट ने हुक्म दिए हैं कि स्कूल, कालेज, शिक्षा संस्थान, कोचिंग संस्थान इस समय दौरान बंद रहेंगे। होटल, रैस्टोरैंट, ईटिंग प्वाइंट, अहाते और भोजन की होम डलीवरी पर भी पाबंदी बरकरार है। इसी तरह सिनेमा हाल, माल, क्लब जिंम, स्विमिंग पुल, इंटरटेनमैंट पार्क, थियेटर, बार, आडीटोरियम, एसम्बली हाल बंद रहेंगी। शापिंग कांप्लेक्स जैसे कि बिग बाज़ार, रिलायंस माल, बालमार्ट, इजीडे, विशाल मेगा मार्ट, आदि बंद रहेंगे परन्तु वह सामान की होम डलीवरी कर सकेंगे। हर प्रकार के सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक समागमों और किसी तरह के भीड़ वाले समागम पर भी रोक बरकरार रहेगी। इसके बिना कन्नटोनमैंट क्षेत्रों में केवल अति ज़रूरी सेवाओं को छोड़ कर सब कुछ बंद रहेगा।