कोरोना पर सरकार / अब किसी भी दुकान पर 5 से ज्यादा लोग नहीं खड़े हो सकते, ऐसा हुआ तो कार्रवाई होगी
गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन में छूट के लिए नई गाइडलाइन जारी की, राज्यों को कड़ाई से लागू करने का निर्देश, स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया- एक दिन में 1020 लोग स्वस्थ हुए, अब 12 दिन में मामले दोगुने हो रहे
नई दिल्ली. लॉकडाउन में मिली छूट को लेकर गृह मंत्रालय ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। मंगलवार को यह जानकारी मंत्रालय की संयुक्त सचिव पुण्यसलिला श्रीवास्तव ने दी। उन्होंने बताया कि अब किसी भी दुकान पर 5 से ज्यादा लोगों को खड़ा होने नहीं दिया जाएगा। यह दुकानदार को सुनिश्चित करना होगा। ऐसा न होने पर कार्रवाई होगी। उधर स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि पिछले 24 घंटे में 3900 केस रिपोर्ट हुए हैं जबकि 195 मौतें हुई हैं। यह अब तक एक दिन में हुई मौतों और केस के आंकड़ों में सबसे ज्यादा है।
State-wise details of Total Confirmed #COVID19 cases
(till 05 May, 2020, 05:00 PM)➡️States with 1-40 confirmed cases
➡️States with 41-700 confirmed cases
➡️States with 700+ confirmed cases
➡️Total no. of confirmed cases so farVia @MoHFW_INDIA pic.twitter.com/Omxp1aBMtu
— #IndiaFightsCorona (@COVIDNewsByMIB) May 5, 2020
डबलिंग रेट 12 दिन हुआ, 27.4% रिकवरी रेट हुआ
अग्रवाल ने बताया कि संक्रमण का डबलिंग रेट भी 11 से बढ़कर अब 12 दिन हो गया है यानी अब हर 12 दिन में संक्रमितों की संख्या दोगुनी हो रही है। देश में पिछले एक दिन में 1020 संक्रमित स्वस्थ हुए हैं। अब तक 12 हजार 716 लोगों को इलाज के बाद घर भेजा जा चुका है। 6 दिनों में रिकवरी रेट भी बढ़कर 27.4% हो गया है। 29 अप्रैल को यह 24.9% था।
अब तक 62 ट्रेनें चलाईं
गृह मंत्रालय की संयुक्त सचिव ने बताया कि देशभर के अलग-अलग हिस्सों में फंसे प्रवासी मजदूरों, छात्रों, यात्रियों को उनके घर पहुंचाने के लिए रेलवे ने 62 ट्रेनें चलाई है। लगभग 72 हजार यात्रियों को सुविधा मिली है। आज 13 अतिरिक्त ट्रेनें चलाई जाएंगी।
सार्वजनिक स्थानों पर इन निर्देशों का पालन करना अनिवार्य
- सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क पहनना जरूरी है।
- दो गज की दूरी बनाए रखना होगा।
- सार्वजनिक स्थानों पर थूकना अपराध होगा।
- शराब, पान-तंबाकू आदि का सेवन सावर्जनिक स्थानों पर करना प्रतिबंधित है।
- दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा।
- दुकानों पर 5 से ज्यादा लोग नहीं रह सकते
- विवाह समारोह में 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते।
- अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग नहीं हो सकते।
कार्य स्थल के लिए इन नियमों का पालन करना होगा
- सभी को मास्क पहनना अनिवार्य है।
- कार्यालय को हमेशा सैनिटाइज करवाना होगा।
- हैंडवाश की सुविधा उपलब्ध करना अनिवार्य है।
- काम की शिफ्टों के बीच अंतराल होना चाहिए।
- सभी को अलग-अलग लंबा ब्रेक दिया जाना चाहिए।
- सभी कर्मचारियों के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना जरूरी है।