आप किसी भी ज़ोन में हों- रेड, ऑरेंज या ग्रीन, इन सेवाओं-गतिविधियों पर पूरी तरह पाबंदी है
रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन्स के मद्देनज़र कई रियायतें दी गई हैं, लेकिन कुछ सेवाएं और गतिविधियां ऐसी भी हैं, जिनपर पूरी तरह पाबंदी हैं. सभी ज़ोन में शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक शराब की दुकानें खोली जा सकेंगी.
नई दिल्ली: देश में जानलेवा कोरोना वायरस के बीच आज लॉकडाउन-3 की शुरूआत हो गई है. संक्रमण के खतरे के आधार पर पूरे देश को तीन श्रेणियों में बांटा गया है- रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन. इन जोन्स के मद्देनज़र कई रियायतें दी गई हैं, लेकिन कुछ सेवाएं और गतिविधियां ऐसी भी हैं, जिनपर पूरी तरह पाबंदी हैं.
जानें किन किन क्षेत्रों में है पाबंदी
आपका जिला ग्रीन जोन में भले ही हो, लेकिन वहां भी कई सेवाओं और गतिविधयों में पाबंदी जारी है. जैसे- रेल परिवहन, अंतरराज्यीय बस परिवहन, मेट्रो रेल, अंतरराज्यीय आवागमन, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्विमिंग पूल, बार, सभागार, असेम्बली हॉल, सभी राजनैतिक, सामाजिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक न अन्य सामूहिक गतिविधियां, धर्मिक जुलूस, धर्म स्थल जन सामान्य बन्द रहेंगे. बसों का संचालन 50 फ़ीसदी सीटों की क्षमता के हिसाब से हो सकेगा. बसों और टैक्सियों को सिर्फ ज़िले के भीतर ही चलने की अनुमति होगी.
सभी ज़ोन के लिए लागू नियम
समस्त ज़ोन में 65 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति, जिन्हें एक से ज़्यादा बीमारी हो, गर्भवती स्त्री और दस साल से छोटे बच्चे घरों के अंदर ही रहेंगे. सिर्फ स्वास्थ्य संबंधी ज़रूरत के लिए बाहर निकल सकेंगे. माल/वस्तुओं/खाली ट्रक के अंतरराज्यीय परिवहन की पूर्ण अनुमति होगी.
सभी ज़ोन में शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक शराब की दुकानें खोली जा सकेंगी. इसमें सोशल डिस्टेंसिंग के नियम को मनाना दुकानदार के लिए आवश्यक होगा. केवल आवश्यक वस्तुओं के संबंध में ई-कॉमर्स गतिविधियों की अनुमति होगी.