लॉकडाउन: किस राज्य में कब से खुलेंगी शराब की दुकानें, पूरी जानकारी यहां
गृह मंत्रालय (Home Ministry) की गाइडलाइन के अनुसार, कंटेनमेंट जोन यानी वो इलाके जहां कोरोना संक्रमितों (CoronaVirus) की संख्या ज्यादा है वहां शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी.
गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार, कंटेनमेंट जोन यानी वो इलाके जहां कोरोना संक्रमितों की संख्या ज्यादा है वहां शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी. इसके अलावा रेड, ऑरेंज और ग्रीन तीनों जोन में शराब की दुकानें खुलेंगी. हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करना होगा. जबकि सार्वजनिक स्थलों पर शराब पीने और पान, गुटखा, तंबाकू आदि खाने की अनुमति नहीं होगी. शराब के दुकानदारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि ग्राहकों के बीच कम से कम छह फीट यानी दो गज की दूरी हो. दुकान में एक समय में पांच से अधिक लोग ना हों. हम आपको बताते हैं कि किस राज्य में कब शराब की दुकानें खुलेंगी.