शराब और पान की दुकानें ग्रीन जोन वाले इलाकों में खुल सकेंगी, लेकिन यह होंगी बड़ी शर्तें
ग्रीन और ऑरेंज जोन में लोगों को मिलेगी छूट, रेड जोन में कोई राहत नहीं इस बीच ट्रेन और बस के संचालन पर लगी रोक जारी रहेगी, स्कूल-कॉलेज भी नहीं खुलेंगे
नई दिल्ली. सरकार ने देशबंदी का दूसरा दौर 3 मई को खत्म होने से पहले ही इसे बढ़ाने का फैसला कर लिया है। 4 मई से देशभर में लॉकडाउन दो और हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। शुक्रवार को गृह मंत्रालय ने इस बारे में आदेश जारी कर दिए। ये आदेश आपदा प्रबंधन कानून 2005 के तहत जारी हुआ है। इससे पहले स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार सुबह देशभर के कोरोना जोन की स्थिति के बारे में बताया था। 130 जिले अभी भी रेड जोन में हैं, लेकिन 319 जिले ग्रीन जोन में हैं। गृह मंत्रालय ने कहा कि हवाई यात्रा, रेल, मेट्रो, इंटर स्टेट यात्राएं, स्कूल-कॉलेजों का संचालन, ट्रेनिंग, कोचिंग संस्थानों पर प्रतिबंध जारी रहेगा।
गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) ने शुक्रवार को लॉकडाउन (Lockdown) को और दो हफ्तों के लिये बढ़ाने का फैसला किया है. यह चार मई से प्रभावी होगा. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि कोविड-19 (COVID-19) पर स्थिति की व्यापक समीक्षा करने के बाद यह फैसला लिया गया. न्यूज एजेंसी एएनआई ने गृह मंत्रालय के हवाले से बताया कि ग्रीन जोन में शराब और पान की दुकानें खुलेंगी.
लॉकडाउन के दौरान रेड औऱ ऑरेंज जोन में शराब की दुकानें को छूट नहीं दी जाएगी. लेकिन ग्रीन जोन में शराब औऱ पान की दुकानों को खोलने की अनुमति होगी. यहां पर लोगों को एक दूसरे से करीब 6 फिट (2 गज) की दूरी रखनी होगी. साथ ही एक शराब की दुकान में एक बार में पांच से ज्यादा लोग खड़े नहीं रह पाएंगे.
ये प्रतिबंध सभी जोन में लागू होंगे
- हवाई यात्रा, रेल, मेट्रो, राज्यों के बीच किसी तरह का परिवहन बंद रहेगा।
- स्कूल, कॉलेज व अन्य एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बंद रहेंगे।
- होटल, रेस्टोरेंट्स, सिनेमा हॉल, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्पलैक्स बंद रहेंगे।
- किसी भी तरह के राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक कार्यक्रमों के आयोजन पर रोक है।
- 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों, गर्भवती महिलाओं, 10 साल से छोटे बच्चों को और ऐसे लोगों को, जिन्हें पहले से ही कोई बीमारी है, इन्हें बाहर निकलने की अनुमति नहीं है।
- ओपीडी, मेडिकल सर्जरी की सेवाएं जारी रहेंगी।
एक जिले से दूसरे जिले में जाने की बिल्कुल इजाजत नहीं होगी। अगर कोई राज्य पूरी तरह से ग्रीन जोन में है तो वहां का स्थानीय प्रशासन एक जिले से दूसरे जिले में जाने की अनुमति दे सकता है।
रेड जोन में क्या-क्या जारी रहेगा
- सभी उद्योग, कंस्ट्रक्शन कार्यों की अनुमति रहेगी। इसमें मनरेगा, फूड प्रोसेसिंग यूनिट, ईंट भट्ठे चालू रहेंगे।
- ग्रामीण क्षेत्रों में शॉपिंग मॉल को छोड़कर सभी दुकानें खुली रहेंगी। कृषि और पशु पालन से जुड़ी सारी गतिविधियां होंगी।
- बैंक, फाइनेंस कंपनी, इंश्योरेंस और कैपिटेल मार्केट एक्टिविटी जारी रहेंगी। आंगनबाड़ी का काम भी जारी रहेगा।
- प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आईटी सेक्टर, डेटा और कॉल सेंटर, कोल्ड स्टोरेज, प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विस जारी रहेंगी।
- मैन्युफैक्चिंगर यूनिट में ड्रग्स, फार्मा, मेडिकल डिवाइस, जूट इंडस्ट्री जारी रहेंगी, लेकिन यहां सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा।
ऑरेंज जोन में इन गतिविधियों में छूट
- टैक्सी और कैब के संचालन की अनुमति। एक ड्राइवर के साथ एक पैसेंजर ही रहेगा।
- जिले के अंदर आवाजाही हो सकेगी।
- चार पहिया वाहन में केवल दो यात्री सफर कर सकते हैं।
ग्रीन जोन में क्या छूट रहेगी
- बसों के संचालन में छूट, लेकिन एक बस में 50% यात्री को ही बैठने की अनुमति है।
- सभी तरह की गतिविधियों के लिए अनुमति, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी।
- किसी भी कार्यक्रम को कराने से पहले प्रशासन की अनुमति लेनी होगी। कार्यक्रम में सीमित लोग ही शामिल हो सकेंगे।
इस जोन में मिली कैब चलने की इजाजत, लेकिन गाड़ी में बैठने की रखी गयी है ये शर्त
कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन को 2 सप्ताह और बढ़ा दिया गया है. यानी 17 मई तक देश में लॉकडाउन रहेगा. बता दें कि 40 दिनों का लॉकडाउन 3 मई को पूरा हो रहा था. इस बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा कर दी है. लॉकडाउन का काउंटडाउन शुरू होने के साथ ही ज्यादातर लोगों के मन में इस तरह के सवाल हैं कि उनके यहां 3 मई के बाद बंदिशों में छूट मिलेगी या नहीं. हालांकि, इस बार ग्रीन और ऑरेन्ज जोन में शर्तों के साथ कुछ छूट भी दी जाएगी. बता दें कि ऑरेंज जोन में टैक्सीयों को चलने की मंजूरी दी गई है. इसमें शर्त ये है की एक गाड़ी में 1 चालक और 1 यात्री ही हो सकता है. क्योंकि सोशल डिस्टेंशिंग के नियम पहले की तरह जारी रहेंगे.
ग्रीन जोन में मिलेगी ये छूट
देश के 319 जिले ग्रीन जोन में हैं. इन जिलों को 3 मई को खत्म हो रहे लॉकडाउन पार्ट-टू के बाद छूट दी जा सकती है. सरकार पहले ही फैक्ट्रियां और दुकानें खोलने को लेकर गाइडलाइंस जारी कर चुकी है. हालांकि आखिरी फैसला राज्य सरकारों पर छोड़ा जा सकता है. यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना अनिवार्य होगा.
24 मार्च से शुरू हुआ था लॉकडाउन
पीएम नरेंद्र मोदी ने 24 मार्च को 21 दिन के लॉकडाउन की घोषणा की थी. इसके बाद 14 अप्रैल से इसे 17 दिन के लिए और बढ़ा दिया गया था. यह तीसरे फेज में लॉकडाउन को 17 मई तक बढ़ा दिया गया है. लॉकडाउन की घोषणा से पहले पीएम मोदी की अपील पर देशभर में 22 मार्च को जनता कर्फ्यू लगाया गया था.
कौन होंगे रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन, ये ऐसे होगा तय, लॉकडाउन में मिलेंगी ये छूट
देश में कोरोना वायरस संक्रमण (Coronavirus) के मामलों की संख्या में लगातार बढ़ातरी हो रही है. शुक्रवार तक देश में कोविड 19 के 35365 मामले सामने आ चुके हैं. इस खतरे को देखते हुए देश में 3 मई को खत्म हो रहा लॉकडाउन दो हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है. गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को इस संबंध में आदेश जारी करते हुए आवश्यक दिशानिर्देश जारी किए हैं. इनमें रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन के वर्गीकरण के बारे में भी बताया गया है. सथ ही यह भी जानकारी दी गई है कि इन जोन में किन-किन चीजों की छूट मिलेगी.
ऐसे होगा वर्गीकरण
आदेश में कहा गया है कि ग्रीन जोन के अंतर्गत वो जिले आएंगे जहां अब तक कोरोना वायरस के एक भी मामले नहीं आए या जहां पिछले 21 दिनों में कोई नया मामला सामने नहीं आया. रेड जोन के रूप में जिलों का वर्गीकरण करने के लिए सक्रिय मामलों की कुल संख्या, पुष्ट किए गए मामलों की दोगुनी होती दर, जिलों से परीक्षण और निगरानी फीडबैक की सीमा को ध्यान में रखा जाएगा. वे जिले, जिन्हें न रेड और न ही ग्रीन जोन में रखा जाएगा, वे सभी जिले ऑरेंज जोन के अंतर्गत आएंगे.
कोविड 19 संक्रमण फैलने को लेकर देश के सबसे संवेदनशील इलाकों को कंटेनमेंट जोन कहा जाता है. यह रेड और ऑरेंज जोन में आते हैं. ये ऐसे क्षेत्र हैं, जहां संक्रमण फैलने का खतरा सर्वाधिक होता है. रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में सोशल डिस्टेंसिंग और सुरक्षा उपायों के साथ ओपीडी और मेडिकल क्लीनिक खोलने की अनुमति रहेगी. हालांकि कंटेनमेंट जोन में यह भी बंद रहेंगे.
रेड जोन में रहेगी ये छूट
रेड जोन में प्रतिबंध के साथ कुछ गतिविधियों की अनुमति दी गई है. चौपहिया वाहनों में अधिकतम 2 व्यक्तियों (ड्राइवर के अलावा) के साथ और दो पहिया वाहन में एक व्यक्ति को आवाजाही की अनुमति है. शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक प्रतिष्ठान, विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड), निर्यात उन्मुख इकाइयां (ईओयू), औद्योगिक एस्टेस्ट और टाउनशिप की अनुमति दी गई है.
अन्य औद्योगिक गतिविधियों में दवाओं, फार्मास्युटिकल्स, चिकित्सा उपकरणों, उनके कच्चे माल और मध्यवर्ती सहित आवश्यक वस्तुओं की विनिर्माण इकाइयों को काम करने की अनुमति है. वे उत्पादन इकाइयां जिन्हें निरंतर प्रक्रिया, और उनकी आपूर्ति श्रृंखला की आवश्यकता होती है, आईटी हार्डवेयर का निर्माण, जूट उद्योग और, पैकेजिंग सामग्री की निर्माण इकाइयां काम कर सकेंगी.
शहरी क्षेत्रों में गैर-जरूरी सामान के लिए मॉल, बाजार और बाजार परिसरों में दुकानें खोलने की अनुमति नहीं है. हालांकि, सभी स्टैंडअलोन (सिंगल) दुकानें, पड़ोस (कॉलोनी) की दुकानों और आवासीय परिसरों में दुकानों को शहरी क्षेत्रों में खुले रहने की अनुमति है.
रेड जोन में ई-कॉमर्स गतिविधियों को केवल आवश्यक वस्तुओं के संबंध में अनुमति दी गई है. यानी ऑनलाइन शॉपिंग सिर्फ जरूरी सामान की हो पाएगी. निजी कार्यालय आवश्यकता के अनुसार 33% कर्मचारियों के साथ काम कर सकते हैं. बाकी को घर से काम करना होगा.
रक्षा और सुरक्षा सेवाएं, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, पुलिस, जेल, होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा, आग और आपातकालीन सेवाएं, आपदा प्रबंधन और संबंधित सेवाएं, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी), सीमा शुल्क, भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी), नेहरू युवा केंद्र (एनवाईके) और नगरपालिका सेवाएं बिना किसी प्रतिबंध के कार्य करेंगी. सार्वजनिक सेवाओं की डिलीवरी सुनिश्चित की जाएगी और इसके लिए आवश्यक कर्मचारी तैनात किए जाएंगे.
मनरेगा कार्यों, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों और ईंट-भट्टों सहित ग्रामीण क्षेत्रों में सभी औद्योगिक और निर्माण गतिविधियों की अनुमति है. वित्तीय क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा खुला रहेगा. इसमें बैंक, गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियां (एनबीएफसी), बीमा और पूंजी बाजार की गतिविधियां, और सहकारी समितियां शामिल हैं. सार्वजनिक सेवाओं जैसे, बिजली, पानी, स्वच्छता, कूड़ा प्रबंधन, दूरसंचार और इंटरनेट, कूरियर और डाक सेवाओं को संचालित करने की अनुमति है.
ऑरेंज जोन में रेड जोन में दी गई सभी अनुमतियों के अलावा टैक्सी और कैब कंपनियों को केवल 1 ड्राइवर और 2 यात्री के साथ काम की अनुमति होगी.ग्रीन जोन में उन सभी चीजों को छोड़कर सभी कार्यों की अनुमति होगी, जिनपर देश भर में प्रतिबंध लागू है. बसें 50% तक बैठने की क्षमता के साथ काम कर सकती हैं और बस डिपो 50% क्षमता पर चल सकते हैं.