देश में 2 हफ्ते के लिए बढ़ाया गया लॉकडाउन, ग्रीन-ऑरेन्ज जोन में कुछ शर्तों के साथ मिलेगी छूट
गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) ने लॉकडाउन (Lockdown) को दो सप्ताह और बढ़ाने की घोषणा की है. हालांकि इस बार लॉकडाउन में कुछ छूट भी दी जाएगी.
नई दिल्ली. कोरोना वायरस संकट (CoronaVirus) पर गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) और सरकार (Government) ने व्यापक समीक्षा के बाद लॉकडाउन (Lockdown) को दो सप्ताह और बढ़ाने का फैसला लिया है. देश में 3 मई को 40 दिनों का लॉकडाउन पूरा हो रहा है. गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन को दो सप्ताह और बढ़ाने की घोषणा की है. हालांकि इस बार लॉकडाउन में कुछ छूट भी दी जाएगी. पहले की तरह की सोशल डिस्टेंशिंग के नियम का पालन करना होगा.
In red zones, outside containment zones, certain activities are prohibited in addition to those prohibited throughout India. These are: plying of cycle rickshaws&auto rickshaws; taxis&cab aggregators; intra-district&inter-district plying of buses&barber shops,spas&saloons: MHA https://t.co/LCSEKe416U
— ANI (@ANI) May 1, 2020
गृह मंत्रालय ने यह आदेश जारी करते हुए कहा कि कोरोना वायरस के खिलाफ लॉकडाउन से देश का काफी लाभ हुआ है. इसलिए लॉकडाउन को 4 मई से 2 सप्ताह के लिए बढ़ाने की घोषणा की जाती है. इसके साथ ही मंत्रालय ने कहा कि रेड, ग्रीन और ऑरेनज जोन के लिए अलग-अलग गाइडलाइंस तैयार की गई है. वहीं ऑरेंज और ग्रीन जोन में काफी छूट भी दी गई है.
गृह मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि भारत में सभी जोन में हवाई मार्ग, रेल, मेट्रो और सड़क मार्ग से अंतर्राज्यीय आवागमन बंद रहेगा. इसके साथ ही देश में कहीं भी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग और अन्य शिक्षण संस्थानों को खोलने की इजाजत नहीं होगी.