इन शर्तों के साथ अब अपने घर लौट पाएंगे लॉकडाउन में फंसे छात्र और मजदूर, गृह मंत्रालय ने जारी किया आदेश
मंत्रालय के आदेश में कहा गया है कि ट्रांसपोर्ट के लिए बस का इस्तेमाल किया जाएगा. बस के भीतर बैठाए जाने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा.
नई दिल्ली: लॉकडाउन के दौरान देश के अलग-अलग जगह पर फंसे छात्र, मजदूर, टूरिस्ट और श्रद्धालु अब अपने घर वापस लौट पाएंगे. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसको लेकर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदशों को नया आदेश जारी किया है. इसके तहत घर ले जाए जाने से पहले लोगों का मेडिकल चेकअप किया जाएगा. एक जगह से दूसरे जगह ले जाए जाने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का खयाल रखना होगा और जब लोग अपने-अपने घर पहुंचेंगे तो उन्हें होम क्वॉरन्टीन में रहना होगा.
Ministry of Home Affairs (MHA) allows movement of migrant workers, tourists, students etc. stranded at various places. #CoronavirusLockdown pic.twitter.com/3JH2YPAuQU
— ANI (@ANI) April 29, 2020
मंत्रालय के आदेश में कहा गया है कि ट्रांसपोर्ट के लिए बस का इस्तेमाल किया जाएगा. बस के भीतर बैठाए जाने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा. जब कोई शख्स अपने लोकेशन तक पहुंच जाएगा तो वहां की लोकल हेल्थ अथॉरिटी उन्हें देखेंगे. जब तक इंस्टीट्यूशनल क्वॉरन्टीन की जरूरत न हो उन्हें होम क्वॉरन्टीन में रहना होगा.
आदेश में कहा गया कि फंसे हुए लोगों का एक समूह अगर एक राज्य से दूसरे राज्य जाना चाहता है तो भेजने वाले और रिसीव करने वाले राज्य एक दूसरे से संपर्क कर सकते हैं और ट्रांसपोर्ट के लिए परस्पर सहमत हो सकते हैं.
इसके साथ ही गृहमंत्रालय ने ये भी कहा कि सभी राज्यों-केंद्र शासित प्रदेशों को इसके लिए नोडल ऑथोरिटी नियुक्त करना होगा. लोगों को भेजने और रिसीव करने के लिए एक स्टैंडर्ड प्रोटकॉल बनाना होगा. फंसे लोगों को उनके लोकेशन तक पहुंचाए जाने के क्रम में जिन राज्यों-केंद्र शासित प्रदेशों से होकर ये आवाजाही होगी उन्हें इसकी इजाजत देनी होगी.