लॉकडाउन 2.0 में अब खुलेंगी रिचार्ज, किताब और इलेक्ट्रिक फैन की दुकानें
गृह मंत्रालय की ओर से सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को दी गई जानकारी में बताया गया कि शहरी क्षेत्रों में लॉकडाउन के दौरान ब्रेड फैक्ट्री जैसी फूड प्रोसेसिंग इकाइयों, दुग्ध प्रसंस्करण इकाइयों, आटा व दाल मिल आदि को चलाने की इजाजत होगी.
- गृह मंत्रालय की ओर से जारी की गई नई गाइडलाइन
- आटा, दाल मिल, रिचार्ज, किताबों की दुकानों को छूट
नई दिल्ली। गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन 2.0 के मद्देनजर छूट की सीमाओं में विस्तार किया है. नई गाइडलाइन के मुताबिक, अब घरों में रह रहे वरिष्ठ नागरिकों की सेवा में लगे अटेंडेंट को काम करने की छूट दी गई है. इसके साथ ही प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज की दुकानों, ब्रेड फैक्ट्री और आटा मिल, इलेक्ट्रिक फैन और स्कूली किताबों की बिक्री को भी इजाजत दी गई है.
गृह मंत्रालय की ओर से सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को दी गई जानकारी में कहा गया कि शहरी क्षेत्रों में लॉकडाउन के दौरान ब्रेड फैक्ट्री जैसी फूड प्रोसेसिंग इकाइयों, दुग्ध प्रसंस्करण इकाइयों, आटा व दाल मिल आदि को चलाने की इजाजत होगी. साथ ही कृषि एवं बागवानी से जुड़े शोध केंद्र, बीजों व बागवानी उत्पादों के जांच केंद्र भी काम कर सकते हैं.
गाइडलाइन के मुताबिक, मधुमक्खियों का छत्ता, शहद और इस तरह के अन्य उत्पादों को राज्य के भीतर या एक से दूसरे राज्यों में ले जाने की भी अनुमति है. स्कूली बच्चों की किताबों की दुकान और इलेक्ट्रिक फैन की दुकान को खोलने की इजाजत दी गई है. आटा और दाल मिल, ब्रेड की फैक्ट्री को भी छूट दी गई है.
गृह मंत्रालय ने अपने गाइडलाइन में कहा कि अब तक जारी दिशा-निर्देशों के माध्यम से विशेष सेवाओं और गतिविधियों को छूट देने से संबंधित कुछ प्रश्न मिलने के बाद यह फैसला किया गया है. अब वरिष्ठ नागरिकों की मदद करने वाले घर में बैठे लोगों को कार्य की अनुमति दी गई है, वहीं प्रीपेड मोबाइल के लिए रीचार्ज की दुकानों को भी इजाजत दी गई है.
हालांकि, लॉकडाउन में दिए गए सभी छूट रेड जोन में लागू नहीं होंगे. यह केवल ग्रीन जोन में ही लागू होंगे. गृह मंत्रालय ने अपनी गाइडलाइन में स्पष्ट किया कि कार्यालयों, वर्कशॉप, फैक्टरी, दुकानों आदि में सोशल डिस्टेंसिंग का गंभीरता से पालन करना होगा. इसके साथ ही पब, सिनेमाहॉल, बार, मॉल, जिम आदि और सभी शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे.