कोरोना के कारण पूरी तरह सील हुआ दिल्ली-नोएडा बॉर्डर, डीएम ने दिया आदेश
जिलाधिकारी ने कहा है कि जनता के व्यापक हित और कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में एक उपाय के तौर पर स्वास्थ्य विभाग की सलाह के अनुसार हम दिल्ली-नोएडा बॉर्डर को पूरी तरह सील कर रहे हैं.
नोएडा. कोरोना वायरस की बीमारी तेजी से पांव पसारती जा रही है. इस महामारी को देखते हुए सरकार ने देश में 25 मार्च से ही लॉकडाउन लागू किया है, जो 3 मई तक जारी रहेगा. बस, रेल और परिवहन के अन्य साधनों के पहिए पर पूरी तरह ब्रेक लगा हुआ है. इसके बावजूद बीमारों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटा नोएडा उत्तर प्रदेश में कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है. अब गौतमबुद्ध नगर के जिलाधिकारी सुहास एल वाई ने नोएडा-दिल्ली बॉर्डर को पूरी तरह से सील करने का आदेश दिया है.
जिलाधिकारी का यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है. जिलाधिकारी ने यह कदम स्वास्थ्य विभाग की सलाह पर उठाया है. ट्वीट कर इस फैसले की जानकारी देते हुए जिलाधिकारी ने कहा है कि जनता के व्यापक हित और कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में एक उपाय के तौर पर स्वास्थ्य विभाग की सलाह के अनुसार हम दिल्ली-नोएडा बॉर्डर को पूरी तरह सील कर रहे हैं. उन्होंने लोगों से सहयोग करने, घर में रहने की अपील की है. जिलाधिकारी कार्यालय की ओर से इस आशय का आदेश जारी भी कर दिया गया है.
आपात सेवाएं देने वाले चिकित्सकों को भी मिलेगी आने-जाने की छूट
इस आदेश में कहा गया है कि दिल्ली से गौतमबुद्ध नगर आने-जाने वाले व्यक्तियों की संख्या अधिक है. पिछले कुछ दिनों में कई ऐसे व्यक्तियों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है, जिनके संबंध किसी ना किसी कारण दिल्ली से रहे. कोरोना का फैलाव ना हो, इसलिए यह निर्णय लिया गया है. इस दौरान कुछ सेवाओं से जुड़े लोगों के आवागमन को इस प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है.
Dear residents,
As per the medical department advice, in the larger public interest, as a preventive measure to fight Covid 19, we are closing Delhi-GB nagar/Noida border completely, with following specified exceptions. You are kindly requested to cooperate. StayHome StaySafe🙏 pic.twitter.com/es4ap51XVW— DM G.B. Nagar (@dmgbnagar) April 21, 2020
कोरोना वायरस से जुड़ी सेवाओं में सीधे तौर पर कार्यरत उन कर्मचारियों को आवागमन की छूट दी गई है, जिनके पास दिल्ली सरकार के सक्षम अधिकारी की ओर से जारी पास है. भारत सरकार के उप सचिव और इससे वरिष्ठ रैंक के वह अधिकारी भी आवागमन कर सकेंगे, जिनके पास गृह मंत्रालय की ओर से जारी पहचान पत्र है.
जिला सूचना अधिकारी और अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (मुख्यालय) की ओर से जारी पास के साथ मीडियाकर्मियों के साथ ही उन चिकित्सकों को भी आने-जाने की छूट दी गई है, जो गौतमबुद्ध नगर जिले के अस्पतालों में आपातकालीन सेवाएं प्रदान करते हैं. इनकी सूची मुख्य चिकित्साधिकारी पुलिस आयुक्त को उपलब्ध कराएंगे. इसके अलावा एंबुलेंस और मालवाहक वाहनों को भी इस प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है. इन वाहनों का यात्री परिवहन के लिए उपयोग करते पकड़े जाने पर जब्त कर कार्रवाई का आदेश भी जिलाधिकारी ने दिया है.